मंडी|
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में नाबालिग बेटी से यौन शोषण के दोषी पिता को कोर्ट ने 20 साल की कैद की सजा और जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार 21.06.2020 को धारा 376,506 भा.द.स. व धारा 6 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना बल्ह में पंजीकृत थाना हुआ था। जिसमें एक नाबालिग लड़की ने दिनाँक 21.06.2020 को Child help line मण्डी के माध्यम से थाना बल्ह में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके पिता द्वारा उसके साथ गलत काम किया है।
पुलिस थाना बल्ह में अभियोग पंजीकृत होने पर इस अभियोग का अन्वेषण उ.नि. राज कुमार द्वारा अम्ल में लाया गया था । दिनांक 13.05.2022 को माननीय विशेष न्यायधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) मण्डी द्वारा अभियुक्त भगवान सिंह को उसके उपरोक्त घृणित कृत्य के लिए धारा 376 AB भा.द.स. में अपराध साबित होने पर 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा, धारा 376 (2)(f) भा.द.स. में अपराध साबित होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा, धारा 506 भा.द.स. में अपराध साबित होने पर 2 वर्ष के साधारण कारावास एवं 1 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा तथा धारा 6 पोक्सो अधिनियम में अपराध साबित होने पर 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है । उपरोक्त सभी सज़ायें साथ-2 चलेंगी ।