जीएसटी छूट से बीमा प्रीमियम पर 18% अतिरिक्त लागत खत्म होगी। 

22 सितंबर से जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी नहीं लगेगा।  

प्रीमियम में ₹1,000 पर पहले ₹180 जीएसटी देना पड़ता था, अब नहीं।

बीमा कंपनियां बेस प्रीमियम बढ़ाकर लागत की भरपाई कर सकती हैं।

टर्म इंश्योरेंस में कीमतें स्थिर रहने की संभावना है।

बचत योजनाओं में निवेश पर ज्यादा रिटर्न मिल सकता है।  

वास्तविक बचत कंपनियों के मूल्य निर्धारण पर निर्भर करेगी।  

ग्राहकों को पूरा 18% लाभ मिलना बाजार की प्रतिस्पर्धा पर निर्भर है।