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Himachal Govt Employees: कर्मचारियों के वेतन संबंधी नियमों में हिमाचल सरकार ने किया बड़ा संशोधन

Published on: 6 September 2025
Himachal Govt Employees: कर्मचारियों के वेतन संबंधी नियमों में हिमाचल सरकार ने किया बड़ा संशोधन

Himachal Govt Employees News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए वेतन से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए संशोधन के तहत हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विस संशोधित वेतन नियम 2025 के नियम 7ए को हटा दिया गया है। यह संशोधन 3 जनवरी 2022 से लागू माना जाएगा।

इस फैसले के बाद उन कर्मचारियों से किसी भी तरह की अतिरिक्त वेतन की वसूली नहीं होगी, जिन्हें निर्धारित वेतन से अधिक भुगतान हुआ था। इस कदम से हजारों कर्मचारियों को आर्थिक बोझ से राहत मिलने की उम्मीद है।

वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना
वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इस संशोधन को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। यह संशोधन हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विस संशोधित वेतन नियम 7 से संबंधित है, जो कर्मचारियों के वेतन ढांचे को प्रभावित करता है।

पहले नियम 7ए के तहत, जिन कर्मचारियों का वेतन 2009 के संशोधित नियमों के बाद अपडेट नहीं हुआ था, उन्हें 2015 के वेतनमान से ऊपर के पे स्केल में लाया जाना था। हालांकि, वित्त विभाग ने गहन विचार-विमर्श के बाद इस नियम को पूरी तरह हटाने का निर्णय लिया है। यह बदलाव जनवरी 2022 से प्रभावी होगा।

कर्मचारियों को मिलेगी राहत
नए नियमों के तहत उन कर्मचारियों से कोई वसूली नहीं होगी, जिन्हें पहले अतिरिक्त भुगतान हुआ था। इस कदम से कर्मचारियों का मौजूदा वेतन ढांचा प्रभावित होने की संभावना कम होगी। यह फैसला कर्मचारियों के लिए आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

पिछले भुगतानों का ब्योरा
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2022 में छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन लागू करने का निर्णय लिया था। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में कर्मचारियों को 50,000 रुपये और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60,000 रुपये का एरियर भी प्रदान किया गया था। इसके अलावा, 2016 में 5%, 2017 में 9%, और 2018 में 17% व 21% की अंतरिम राहत दी गई थी। वर्तमान में सरकार पर कर्मचारियों के संशोधित वेतन के एरियर और 13% महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान बकाया है।

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