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कोटखाई दुष्कर्म व हत्या मामला : मृतका की मां द्वारा दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

Published on: 28 October 2021
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शिमला|
कोटखाई के बहुचर्चित गुडिया दुष्कर्म व हत्या केस में मृतका की मां की याचिका पर आज वीरवार को सुनवाई होगी। उन्होंने पिछले साल नवंबर में याचिका दायर की थी। इनमें उन्होंने कई पहलुओं, फारेंसिक साइंस प्रयोगशाला की रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों को आधार बनाते हुए सीबीआइ से री-इंवेस्टीगेशन (दोबारा जांच) करवाने की गुहार लगा रखी है। हालांकि सीबीआइ की स्पेशल क्राइम यूनिट वन, दिल्ली की ओर से विशेष अभियोजक के माध्यम से हाइकोर्ट में जवाब दाखिल कर दोबारा जांच से साफ इंकार कर चुकी है।

पिछली पेशी में कोर्ट ने पीडि़त परिवार के वकील से जानना चाहा था कि क्या उनके पास ऐसी कोई जजमेंट हैं, जिसमें कोर्ट ने सजा के बाद दोबारा जांच के आदेश सुनाए हों। गौरतलब है कि मुख्य आरोपित अनिल उर्फ नीलू ने सीबीआइ की विशेष अदालत दोषी करार देकर उम्र कैद की सजा दे चुकी है। उसने भी सजा के फैसले को चुनौती दी है।

मृतका के परिजनो का मानना है उनकी बेटी के दुष्कर्म एवं हत्या मामले में आरोपित अकेला नहीं हो सकता है। चिरानी भी होगा, इससे इंकार नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें हाईकोर्ट से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है।

आपको बता दें कि कोटखाई के दांदी जंगल में दसवीं कक्षा की छात्रा के साथ 4 जुलाई 2017 को दुष्कर्म हुआ और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई| दो दिन बाद उसका पार्थिव शरीर नग्न अवस्था में एक खाई में मिला| जनता के आक्रोश का दबाव और हाईकोर्ट की पहल पर जांच सीबीआई को सौंपी गई| नौ महीने की जांच में सीबीआई ने गुड़िया के गुनहगार को पकड़ लिया, लेकिन इस बीच, राज्य पुलिस की विशेष जांच टीम के अफसर भी लापरवाही के कारण कानून के शिकंजे में आए| आईजी रैंक के अफसर को जेल जाना पड़ा|

जाने कब क्या हुआ
4 जुलाई 2017- कोटखाई के हलाईला क्षेत्र के स्कूल की छात्रा गायब|
5 जुलाई परिजनों ने छात्रा की जंगल में तलाश की|
6 जुलाई हलाइला के जंगल में मिला शव, पुलिस ने की जांच शुरु|
7 जुलाई पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि|
10 जुलाई राज्य सरकार ने एसआइटी गठित की, आइजी जहूर जैदी को सौंपा गया जिम्मा।
11 जुलाई चार युवकों को पूछताछ के लिए पकड़ा|
18 जुलाई आधी रात को पुलिस हिरासत में एक कथित आरोपित की हत्या।
19 जुलाई हाईकोर्ट ने सीबीआइ को सौंपा जांच का जिम्मा।
22 जुलाई सीबीआइ ने दिल्ली में किए दो अलग-अलग मामले दर्ज।
29 अगस्त आइजी सहित आठ पुलिस कर्मी गिरफ्तार|
16 नवंबर पूर्व एसपी डीडब्लयू नेगी को सीबीआइ ने किया गिरफ्तार|
25 नवंबर सीबीआइ द्वारा एसआईटी के खिलाफ चार्जशीट दायर|
25 अप्रैल 2018 सीबीआइ ने कोर्ट में फाईनल स्टेट्स रिपोर्ट पेश की|
5 अप्रैल 2019 आईजी जहूर जैदी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत|
18 अप्रैल 2019 पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी को हाईकोर्ट से मिली जमानत|
28 अप्रैल 2021 को नीलू चरानी दोषी करार|
18 जून 2021 को कोर्ट ने नीलू को उम्र कैद की सजा सुनाई|

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