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Vimal Negi Case: हाईकोर्ट ने पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर सीबीआई से रिपोर्ट मांगी

Vimal Negi Death Case: निलंबित ASI पंकज शर्मा को एक दिन की रिमांड, जमानत पर कल सुनवाई

Vimal Negi Case: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एचपी पावर कॉरपोरेशन के मुख्य अभियंता विमल नेगी की रहस्यमयी मौत प्रकरण में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार शिमला पुलिस के निलंबित एएसआई पंकज शर्मा की जमानत अर्जी पर सीबीआई से जवाब तलब किया है।

याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाया है, मगर फिलहाल हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी नहीं किया है। न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितम्बर तय की है।

उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने हाल ही में पंकज शर्मा की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 26 सितम्बर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए शर्मा ने अब हाईकोर्ट में नियमित जमानत की मांग रखी है।

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बता दें कि हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा निगम (HPPCL) के मुख्य अभियंता विमल नेगी की रहस्यमयी मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए एएसआई पंकज को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी उस जांच का हिस्सा है, जो विमल नेगी की संदिग्ध मौत के पीछे के तथ्यों को उजागर करने के लिए चल रही है।

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विमल नेगी 10 मार्च 2025 को शिमला से लापता हुए थे, और 18 मार्च को उनकी लाश गोविंद सागर झील में मिली थी। उनकी पत्नी किरण नेगी ने आरोप लगाया था कि उनके पति को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाया गया, जिसके बाद इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर यह मामला सीबीआई को सौंपा गया था, और अब इस जांच में पहली गिरफ्तारी हुई है।

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