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साढ़े पांच किलो चरस के साथ पकडे गए आरोपी को अदालत ने सुनाई 15 साल के कठोर कारावास की सजा

Kullu News Chamba News दोषी करार उम्रकैद सजा sirmour, Shimla Crime Chamba News, breaking news

चंबा|
विशेष जज कम जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा शरद कुमार लगवाल की अदालत ने नरैणू उर्फ करण निवासी गांव नोसेरा, डाकघर गनेड़, तहसील चुराह को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए 15 साल का कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारवास भोगना पड़ेगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय कुमार रेहालिया ने की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 27 जनवरी, 2019 को पुलिस की टीम गश्त के दौरान तीसा की ओर जा रही थी। इस दौरान पुलिस टीम की नजर कोटी चैक में रेन शेल्टर पर बैठे नरैणू पर पड़ी। पुलिस टीम को देखकर नरैणू घबरा गया।

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पुलिस ने नरैणू की गतिविधियां संदिग्ध दिखने पर उससे पूछताछ की। पुलिस ने बैग की तलाशी ली तो पांच किलो 555 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ सदर पुलिस थाना में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। केस को अदालत में दायर कर दिया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाह पेश कर नरैणू पर लगे चरस तस्करी के आरोप को साबित किया।

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