Prajasatta Side Scroll Menu
Bahra University - Shimla Hills

चंबा: लाईसेंस एवं अनुमति प्राप्त पटाखा विक्रेता ही बेच सकेंगे पटाखे

पटाखा विक्रेता ही बेच सकेंगे

चंबा।
उपमंडल दंडाधिकारी चंबा अरुण शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दीपावली पर्व केे मद्देनजर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव और जन सुरक्षा के दृष्टिगत उपमंडल चंबा के तहत पटाखों की ब्रिकी चिन्हित स्थान पर ही की जायेगी।
इसके अंतर्गत विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 के तहत प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार पटाखों की ब्रिकी के लिए जिला मुख्यालय के पुलिस ग्राउंड बारगाह, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करिंया व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पुखरी के खेल मैदान और उप तहसील धरवाला स्थित चूड़ी पुल जीरो पॉइंट ग्राउंड को चिन्हित किया गया है।

Kullu Dussehra 2026 Celebration

उन्होंने यह भी बताया कि लाईसेंस एवं अनुमति प्राप्त पटाखा विक्रेता ही उक्त स्थानों पर पटाखे बेच सकेगें तथा चिन्हित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी और इसकी अनुपालना न करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

Aaj Ki KhabrenChamba district newsChamba Himachal updateChamba HP newsChamba latest newsChamba NewsChamba News TodayChamba samachar

Join WhatsApp

Join Now