Mandi News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सरकाघाट उपमंडल के गोपालपुर क्षेत्र के बहुचर्चित सिया हत्याकांड में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपी विकास पटियाल को दोषी करार दिया है। सजा पर फैसला दीपावली के बाद सुनाया जाएगा। फास्ट ट्रैक में चली इस सुनवाई को तीन महीने में पूरा किया गया।
13 अप्रैल की वारदात
यह घटना इसी साल 13 अप्रैल 2026 को सुबह करीब नौ बजे हुई थी। 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा सिया घर से सरकाघाट कॉलेज के लिए निकली थी। घर के पास पहुंचते ही आरोपी विकास पटियाल ने उस पर दराट से हमला कर दिया और उसका गला काट दिया। वारदात के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
43 गवाहों के बयान, 200 से ज्यादा पन्नों का चालान
पुलिस ने अदालत में 200 से अधिक पन्नों का विस्तृत चालान पेश किया था। इसमें गवाहों के बयानों के साथ फोरेंसिक, वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य शामिल थे। सुनवाई के दौरान कुल 43 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य और अंतिम बहस के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
पुलिस जांच में क्या सामने आया
जांच में सामने आया कि आरोपी और सिया के बीच पहले से कोई रंजिश नहीं थी। वारदात लूटपाट या चोरी के इरादे से भी नहीं की गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे का आदी था और उसने सनक व नशे की हालत में यह निर्मम वारदात को अंजाम दिया।
साधारण परिवार की बेटी थी सिया
सिया एक साधारण परिवार से थी और कॉलेज में बी-वॉक वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई कर रही थी। उसके पिता ट्रक चालक हैं और मेहनत से परिवार का पालन-पोषण करते हैं। घटना के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई थी। सरकाघाट सहित कई जगह छात्र संगठनों, व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन कर जल्द इंसाफ और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की थी।
अब सजा पर टिकी निगाहें
दोष सिद्धि के बाद अब सबकी नजरें सजा के ऐलान पर हैं। पीड़ित परिवार और आम लोगों को उम्मीद है कि अदालत इस जघन्य अपराध के लिए कड़ी सजा सुनाएगी। रिकॉर्ड समय में पूरी हुई सुनवाई को त्वरित न्याय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।




















