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13 साल की नाबालिग बच्ची को बनाया था हवास का शिकार, आरोपित को हुई 20 साल की सजा

Published on: 8 September 2023
Kullu News Chamba News दोषी करार उम्रकैद सजा sirmour, Shimla Crime Chamba News, breaking news

किन्नौर|
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय जिला किन्नौर स्थित रामपुर ने 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सुंदर नेगी पुत्र भागीनर निवासी बारंग तहसील कल्पा जिला किन्नौर को दोषी पाए जाने पर 20 वर्ष का सशक्त कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने मामले को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता जो घटना के समय 13 वर्ष की थी को आरोपित ने फोन पर संपर्क किया और उसे बहला फुसलाकर 5 सितंबर 2021 को लगभग 10 बजे रात कमरे से बाहर बुलाया व साथ की गौशाला में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती दो बार शारीरिक संबंध बनाए।

पीडिता के पिता को जब कुछ आवाजें सुनाई दी और बाहर निकल कर गौशाला की तरफ गए तो आरोपी ने उसके साथ धक्का मुक्की करके वहां से फरार हो गया। इसके बाद पीडिता के पिता ने इस घटना के बारे में पुलिस को शिकायत की गई जिस पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

अदालत ने दर्ज किए 16 गवाहों के साक्ष्य
मुकदमा की तफ्तीश उप-सहायक निरीक्षक चेतराम द्वारा अमल में लाई गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अदालत में 16 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की। अभियोजन व आरोपित के वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि आरोपी ने 13 वर्ष की छोटी बालिका के साथ दुष्कर्म किया है।

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