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केंद्र का राज्‍यों को निर्देश, “ब्‍लैक फंगस” को महामारी कानून के तहत अधिसूचित करें

Published on: 20 May 2021
ब्लैक फंगस

प्रजासत्ता नेशनल डेस्क|
कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में बीते करीब दो महीने से तबाही मचाई हुई है| कोरोना संक्रमितों में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने सरकारों को सचेत कर दिया है| देश के दर्जनभर राज्य में इस बीमारी का कहर बरप रहा है| ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्‍य सरकारों को अहम निर्देश देते हुए कहा है कि ब्‍लैक फंगस को महामारी कानून के तहत Notifiable disease में अधिसूचित करें और सभी केस रिपोर्ट किए जाएं|

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल कॉलेज MoHFW और ICMR द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे| इसका मतलब है कि ब्लैक फंगस के सभी पुष्ट या संदिग्ध मामले की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को देनी होगी| स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा, “सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल कॉलेजों को ब्लैक फंगस की जांच, डाइग्नोसिस, प्रबंधन के लिए ICMR और Mohfw के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा|’

बता दें कि कोरोना मरीज़ों में इस बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं, इस बीमारी के कारण आंखों की रोशनी तक चली जा रही है दरअसल ब्लैक फंगस नाम की बीमारी कोरोना से ठीक होने वाले कुछ मरीजों में देखी जा रही है| राजस्थान ने तो इसे महामारी घोषित कर दिया है|

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