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केंद्र सरकार ने बनाए नए चालान नियम, राज्य सरकार को जारी किए ये दिशा-निर्देश

Published on: 20 August 2021
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प्रजासत्ता नेशनल डेस्क|
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने “इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन” के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है और राज्य एजेंसियों को चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों का उपयोग करने का निर्देश दिया है।

नए नियमों के अनुसार, एजेंसियों को अपराध (यातायात उल्लंघन) के पंद्रह दिनों के भीतर अपराधी को चालान भेजना होगा और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटान तक सही से रखा जाना चाहिए।

मंत्रालय ने ट्वीट किया, “अपराध की सूचना अपराध होने के पंद्रह दिनों के भीतर भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटारे तक संग्रहीत किया जाना चाहिए।”

नए नियम इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों की नियुक्ति के लिए विस्तृत प्रावधान निर्दिष्ट किए गए हैं, जिनमें स्पीड कैमरा, क्लोज-सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वियरेबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर), वेट इन मशीन (डब्ल्यूआईएम) और ऐसी कोई भी तकनीक शामिल है।

मंत्रालय ने कहा, ”राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि ऐसे उपकरणों को एनएच, राज्य राजमार्गों और महत्वपूर्ण जंक्शनों पर उच्च जोखिम/उच्च घनत्व वाले गलियारों में रखा जाए, कम से कम 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले प्रमुख शहरों में, जिसमें अधिसूचना में उल्लिखित 132 शहर शामिल हैं। अपराध की सूचना अपराध की घटना के पंद्रह दिनों के भीतर भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटान तक संग्रहीत किया जाना चाहिए।”

केंद्र ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों को राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर उच्च-जोखिम और उच्च-घनत्व वाले गलियारों में और कम से कम प्रमुख शहरों में महत्वपूर्ण जंक्शनों पर रखा जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण को इस तरह से रखा जाएगा ताकि यातायात प्रवाह में कोई बाधा, लाइन-ऑफ-विज़न मुद्दों या रुकावट का कारण नहीं बनना।

नए अधिसूचित नियमों के अनुसार, निर्धारित गति सीमा के भीतर वाहन नहीं चलाने, अनधिकृत स्थान पर वाहन को रोकने या पार्क करने, सुरक्षा उपाय नहीं करने वाले ड्राइवरों और पीछे की सवारियों के लिए सुरक्षात्मक हेडगियर या हेलमेट नहीं पहनने पर चालान जारी किया जा सकता है।

चालान जारी करने के लिए राज्य एजेंसियों को अपराध और वाहन की लाइसेंस प्लेट, इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण से माप, अपराध की तिथि, समय और स्थान को उजागर करने वाले फोटोग्राफिक साक्ष्य प्रदान करने होंगे।

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