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शिमला: अपनी 3 साल की बेटी की क्रूरता से गला रेतकर की थी हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

Published on: 22 July 2022
Himachal News, कारावास, Mandi News, Una News, Sirmour News, Hamirpur News , Solan News

शिमला|
शिमला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने अपनी 3 साल की बेटी की क्रूरता गला रेतकर हत्या
हत्या करने के दोषी व्यक्ति को उम्र कैद व 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। यह मामला 25 मार्च 2016 का है। दोषी व्यक्ति जतरू मुंडा, झारखंड का रहने वाला है।

जतरू मुंडा ठियोग में मजदूरी का काम करता था वर्ष 2016 में नशे की हालत में अपनी 3 साल की बेटी की हत्या कर दी थी। उस समय मुंडा की उम्र 27 साल थी और वह ठियोग में बन रहे ताज होटल में मजदूरी करता था।

हत्या की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उसे उसी समय गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। पुलिस ने दोषी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी व्यक्ति को उम्र कैद व 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने माना है कि
आरोपी ने बड़ी क्रूरता से बेटी की गला रेतकर हत्या की थी।

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