Shimla News: किन्नौर के रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने बी.एन.एस. तथा पोक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी सोनी कुमार उर्फ सोनू को 20 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी शिमला जिले के रामपुर तहसील के गांव बरकल (मुनीश बाहली) का रहने वाला है। अदालत ने पीड़िता को 1 लाख रुपये मुआवजा दिलाने का भी आदेश दिया है।
उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 26 जनवरी, 2024 को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम देखने ज्यूरी गई पीड़िता की वहां आरोपी से मुलाकात हुई। आरोपी ने उसे रामपुर बुलाया और एक गेस्ट हाउस ले जाकर शराब के नशे में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। अगले दिन झूठे विवाह के वादे के बहाने वह उसे अपने घर ले गया, जहां पीड़िता लगभग छह महीने रही और गर्भवती हो गई।
आरोपी ने गर्भपात की गोलियां देकर उसकी तबीयत बिगाड़ दी और फिर उसे रामपुर बस स्टैंड पर अकेला छोड़ दिया। 18 वर्ष से कम उम्र की पीड़िता ने अपनी मां को फोन कर मदद मांगी और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अदालत ने 15 गवाहों के बयान दर्ज कर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नाबालिगा के साथ बार-बार बलात्कार के अपराध में यह सजा सुनाई।











