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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में दोषी को तीन साल की सजा

कोर्ट, HPPSC: Result of Judicial Services Combined Examination 2023

ऊना।
जिला एवं सत्र न्यायधीश व विशेष जज भुवनेश अवस्थी की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में अंबोटा गांव के एक व्यक्ति राज कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

अदालत ने दोषी राज कुमार को पोक्सो एक्ट 2012 की धारा आठ के तहत दोषी को तीन साल की साधारण कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। वहीं, आरोपी को जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। दोषी को पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत एक वर्ष की साधारण कैद व पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को दो माह की अतिरिक्त कैद की सुजा भुगतनी होगी। अदालत ने दोषी को भादस की धारा 354 के तहत दोषी करार देते हुए एक वर्ष की कठोर कैद व पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की साधारण कैद भुगतनी होगी।

जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 28 दिसंबर 2020 को पीड़िता ने अपने बाल स्ट्रेट करवाने के लिए दोषी के सैलून में गई। इसी दौरान दोषी ने पीड़िता से छेड़छाड़ की कोशिश की। जब पीड़िता ने इसका प्रतिरोध किया व सैलून से बाहर जाने लगी तो दोषी ने उसे पीछे से पकडक़र सैलून से बाहर जाने से रोका। पीड़िता ने इस दौरान अलार्म भी बजाया लेकिन कोई उसके बचाव के लिए नहीं आया। वहीं, इसके बाद पीड़िता ने घटना के बारे अपनी मां को बताया। इसके बाद पीड़िता की मां ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर उक्त घटना की सूचना दी ओर पुलिस में भी शिकायत दर्ज की। इसके बाद पुलिस ने चार जनवरी 2021 को अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की। इस केस में 13 गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के उपरांत दोषी को उपरोक्त सजा सुनाई।

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