Google News Preferred Source
साइड स्क्रोल मेनू

RTO शिमला ने मोटर वाहन अधिनियम और नियमों की ट्रांसपोर्टरों को दी जानकारी

आरटीओ शिमला ने मोटर वाहन अधिनियम और नियमों की दी ट्रांसपोर्टरों को जानकारी।

प्रजासत्ता ब्यूरो शिमला |
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला शिमला के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी दिले राम धीमान ने आज शिमला के फैरहिल होटल में एक जागरूकता शिविर आयोजन किया जिसमें जिला शिमला के सभी बस ऑपरेटर, टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के प्रधान व हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

जागरूकता अभियान के अंतर्गत आरटीओ शिमला ने सभी को सड़क दुर्घटनाओं से बचने के सुझाव दिए साथ ही मोटर वाहन अधिनियम और नियमों की जानकारी भी दी। उनका कहना था कि सभी को एक जिमेवार नागरिक की तरह सड़क पर अपना कर्तव्य निभाना चाहिये फिर चाहे आप सड़क का इस्तेमाल पैदल चलने के लिए कर रहे हों या कोई छोटा बड़ा वाहन चला रहे हों। क्योंकि ट्रांसपोर्टर सीधे तौर पर विभाग, जनता और सरकार का जुड़े होते हैं|

इसे भी पढ़ें:  Shimla News: शिमला में गहरी खाई में गिरी कार, तीन लोगों की दर्दनाक मौत.!

उन्हें अधिनियम और नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है जिससे वह अपने कर्तव्यों को समझ सकें वाहन सम्बधिं सभी प्रकार की जनकारी होना आवश्यक है विशेषकर बस ऑपरेटर वाहन का रख रखाव और स्टॉफ नियमों के तहत की रखें ताकि जनता को सुरक्षित परिवहन सुविधा दी जा सके। क्योंकि बस दुर्घटना में अन्य वाहन की तुलना में अधिक जानी नुकसान होता है।उन्होंने यह भी कहा कि नियमों को बंधन न समझें अपितु इनका मकसद सुरक्षा प्रदान करना है।

मुझे महिलाओं से जुड़े विषयों पर लिखना बेहद पसंद है। महिलाओं की ताकत, उनकी चुनौतियों और उनकी उपलब्धियों को उजागर करने में विश्वास करती हूँ। मेरे लेखन का उद्देश्य महिलाओं की आवाज़ को मजबूती से पेश करना और समाज में उनकी भूमिका को पहचान दिलाना है।

Join WhatsApp

Join Now

Leave a Comment