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गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में पाँच दोषियों को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा

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सराहाँ।
माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजगढ़ कैम्प कोर्ट सराहां के न्यायाधीश रवि शर्मा की अदालत ने गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में पाँच दोषियों को धारा 451,504 व 506 IPC के तहत आज दिनांक 18.11.2022 को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।

सहायक जिला न्यायवादी श्री अमरीक सिंह नेगी ने बताया कि शिकायतकर्ता सीता राम पुत्र श्री शिबू राम गांव बझयाणा डाकखान नैनाटिककर ने थाना पच्छाद में वर्ष 2019 में अपने बेटे बिशन सिंह, बहु रजनी देवी व पोते बलविन्द्र सिंह, देवेन्द्र सिंह व विक्रम सिंह के खिालफ शिकायत दर्ज करवाई थी कि उपरोक्त पांचों शिकायतकर्ता के साथ बद सलूकी, गाली गलौच करते हैं तथा जान से मारने की धमकी देते हैं जिस पर थाना पच्छाद में आरोपियों के खिलाफ FIR NO 50, Dated 5-8-2019,u/sec 451,504 506 व 34 IPC दर्ज हुई थी।

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इस मामले की सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने कहा कि अदालत में आरोपियों के खिलाफ जुर्म साबित होने पर सभी दोषियों को धारा 451 के तहत एक एक साल, धारा 504 के तहत छः-छः महीने और धारा 506 के तहत एक एक साल की कठोर कारावास व सभी दोषियों को 5000-5000 रु० जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने के की स्थिति में दोषियों को तीन-तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

बता दें कि शिकायतकर्ता सीता राम पुत्र शिबू राम गांव बझयाणा डाकखान नैनाटिककर ने थाना पच्छाद में वर्ष 2019 में अपने बेटे बिशन सिंह, बहु रजनी देवी व पोते बलविन्द्र सिंह, देवेन्द्र सिंह व विक्रम सिंह के खिालफ दर्ज करवाई थी शिकायत

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