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Kotkhai Gang Rape: हाईकोर्ट ने दी राहत, पर सवाल बरकरार- क्या उम्रकैद से बच पाएंगे पूर्व आईजी..?

Kotkhai Gang Rape: हाईकोर्ट ने दी राहत, पर सवाल बरकरार- क्या उम्रकैद से बच पाएंगे पूर्व आईजी..?

Kotkhai Gang Rape: कोटखाई में बहुचर्चित गुडिया गैंगरेप और हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी सूरज की कस्टोडियल मौत के मामले के आरोपी पूर्व आईजी ज़हूर हैदर ज़ैदी को मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट द्वारा उन्हें सुनाई गई उम्रकैद की सजा को आज हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि इसी साल जनवरी में सीबीआई कोर्ट ने ज़ैदी को आरोपी सूरज की हिरासत में हुई मौत मामले में दोषी करार दिया था जिसमें उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। सजा के इस फैसले को के खिलाफ आईजी ज़हूर हैदर ज़ैदी ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर इसे चुनौती दे दी थी साथ ही अपील पर हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आने तक सजा निलंबित किए जाने की मांग की थी।

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बता दें कि बीते 9 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट ने उनकी इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सजा के खिलाफ उनकी अपील पर अंतिम फैसला किए जाने तक उनकी उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है। सजा के फैसले के खिलाफ उनकी अपील अभी हाईकोर्ट में लंबित है।

गौरतलब है कि साल 2017 में हिमाचल के कोटखाई में एक छात्रा के गैंग रेप का मामला सामने आया था। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई थीं, उनमें से एक नेपाली मूल के आरोपी सूरज को भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन पुलिस हिरासत में मारपीट से उसकी मौत हो गई थी।

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हिरासत में हुई मौत मामले में तत्कालीन आईजी सहित कई अन्य को नामजद किया गया था। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई कोर्ट ने जनवरी में ज़ैदी सहित 8 अन्य को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी थी। जिसके खिलाफ ज़ैदी ने हाईकोर्ट का रुख किया था।

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