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कुल्लू: चरस तस्करी के आरोपी को अदालत ने सुनाई 11 साल के कारावास की सजा

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कुल्लू|
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश कुल्लू की अदालत ने प्रकाश सपुत्र हरी सिंह को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत 11 साल के कठोर कारावास तथा एक लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जिला उप न्यायवादी जोगिन्दर सिंह सौक्टा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 28 जून 2016 को एस.आई. रिन्चेन ग्यालछन अन्य पुलिस जवानों के साथ चिल्ला मोड़ पर नाकाबंदी की डियूटि कर रहे थे। प्रातः काल लगभग सवा 4 बजे एक व्यक्ति मनीकर्ण से भुंतर की ओर आ रहा था जो पुलिस को देखकर घबरा गया और मुड़कर वापिस जाने लगा। उसे दाएं हाथ में एक थैला था।

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पुलिस ने उस व्यक्ति को रोका और जांच पड़ताल की, लेकिन वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। थैले की जांच के दौरान एक नारंगी रंग का अन्य बैग भी व्यक्ति से बरामद किया गया। बैग खोलने पर पाया कि इसमें खाकी सैलो टेप से लपेटे तीन पैकेट थे। जब इन्हें खोला गया तो काले रंग में चपाती के आकार का पदार्थ पैकटों में पाया गया। इसकी छानबीन करने पर पाया गया कि यह चरस/भांग थी। इलेक्ट्राॅनिक मशीन में इसे तोलने पर इसका वजन 2.993 किलोग्राम पाया गया।

आरोपी के खिलाफ कुल्लू पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। ट्रायल पुरी होने पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुल्लू ने प्रकाश को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई। अभियोजन ने कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज किए और अभियोजन तथा बचाव पक्ष के बीच बहस के उपरांत विशेष न्यायाधीश-2 कुल्लू नितिन कुमार ने 10 अगस्त, 2021 को प्रकाश को सजा सुनाई। .

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