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आदर्श आचार संहिता के दौरान भारी नकदी ले जाने पर दिखाने होंगे दस्तावेज

Post Office Senior Citizen Saving Scheme: इस स्कीम में निवेश के बाद हर महीने अकाउंट में आएगा 20,050 रुपये ब्याज!

कुल्लू।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि लोक सभा उप-चुनाव के चलते जिला में आगामी पांच नवम्बर तक आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। इस दौरान मतदाताओं को नकदी, शराब अथवा अन्य वस्तुओं का प्रलोभन देने अथवा लेने को अपराध माना गया है। इसके लिए एक साल की सजा तथा जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि चुनाव के दौरान भारी नकदी ले जाने से बचें। हालांकि किसी आवश्यक प्रयोजन से भारी नकदी ले जाता है तो उस व्यक्ति को पैन कार्ड की प्रति, बिजनेस पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रति अथवा बैंक स्टेटमेंट जो नकदी निकासी को दर्शाती हो, नियमित कैश लेन-देन की स्थिति में कैश बुक की प्रति तथा नकदी का प्रयोग विवाह-शादी अथवा अस्पताल दाखिले से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे ताकि उड़न दस्तों द्वारा नकदी की जब्ती से बचा जा सके। ..0.

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