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New Charges on Pension Schemes: एनपीएस, यूपीएस, एपीवाई, एनपीएस वात्सल्य खातों पर लगने वाले शुल्क तय, 1 अक्टूबर से इतने लगेंगे पैसे

New Charges on Pension Schemes: एनपीएस, यूपीएस, एपीवाई, एनपीएस वात्सल्य खातों पर लगने वाले शुल्क तय, 1 अक्टूबर से इतने लगेंगे पैसे

New Charges on Pension Schemes: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और एनपीएस वात्सल्य जैसे पेंशन योजनाओं के लिए सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) शुल्क संरचना में बदलाव की घोषणा की है। ये नए शुल्क 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएंगे।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में जारी सर्कुलर में अथॉरिटी ने साफ किया कि ये चार्जेज मैक्सिमम लिमिट यानी अपर कैप हैं। इसका मतलब है कि सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियां (CRAs) इससे ज्यादा पैसा नहीं वसूल सकतीं। रिपोर्ट के मुताबिक इस बदलाव का उद्देश्य खाताधारकों के लिए शुल्क को अधिक पारदर्शी और स्लैब-आधारित बनाना है, जिससे छोटे कोरस वाले खातों को राहत मिलेगी।

प्राइवेट सेक्टर सब्सक्राइबर्स के लिए चार्जेज
जो लोग प्राइवेट सेक्टर में NPS या NPS वात्सल्य अकाउंट खोलते हैं। उनके लिए हर अकाउंट पर कुछ फीस तय की गई है। e-PRAN किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये देने होंगे। जबकि ट्रांजैक्शन के लिए कोई चार्ज नहीं रखा गया है।

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प्राइवेट सेक्टर के सब्सक्राइबर्स के लिए चार्ज (NPS, NPS वात्सल्य)
e-PRAN किट : 18 रुपये
फिजिकल PRAN कार्ड : 40 रुपये
ट्रांजैक्शन चार्ज : कुछ नहीं

अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज
ऊपर बताए चार्ज के अलावा सालाना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी लगाया जाएगा, जो इनवेस्टमेंट की रकम के हिसाब से अलग-अलग होगा। अगर आपका निवेश 1 से 2 लाख रुपये तक है तो 100 रुपये सालाना चार्ज लगेगा। 2 लाख से 10 लाख रुपये के बीच 150 रुपये, 10 से 25 लाख रुपये के बीच 300 रुपये, 25 से 50 लाख रुपये के बीच 400 रुपये और 50 लाख रुपये से ऊपर अमाउंट पर 500 रुपये तक चार्ज देना होगा।

टियर I कॉर्पस का स्लैब

अधिकतम चार्ज 

1 – 2,00,000 रुपये

100 रुपये

2,00,001 – 10,00,000 रुपये

150 रुपये

10,00,001 – 25,00,000 रुपये

300 रुपये

25,00,001 – 50,00,000 रुपये

400 रुपये

50 लाख रुपये से ज्यादा

500 रुपये

APY और NPS Lite के लिए कम चार्ज
अटल पेंशन योजना और NPS Lite से जुड़े लोगों पर तुलनात्मक रूप से कम चार्ज लगेगा। इसमें खाता खोलने पर लगने वाला ओपनिंग चार्ज और सालाना मेंटेनेंस चार्ज, दोनों 15 रुपये ही होगा. ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।

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सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था
इसके अलावा सरकारी सब्सक्राइबर्स यानी NPS और UPS से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी चार्जेज तय किए गए हैं। इनके लिए e-PRAN किट पर 18 रुपये और फिजिकल PRAN कार्ड पर 40 रुपये देने होंगे। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज सालाना 100 रुपये होगा और ट्रांजैक्शन चार्ज जीरो होगा। UPS सब्सक्राइबर्स के मामले में ये चार्जेज फिलहाल सिर्फ अक्यूम्युलेशन फेज यानी निवेश जमा होने की अवधि में लागू होंगे। जब पेआउट फेज आएगा, तब उसके लिए अलग से चार्ज तय किए जाएंगे।

सीआरए के लिए दिशा-निर्देश
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने स्पष्ट किया है कि सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियां (सीआरए) निर्धारित शुल्क सीमा से अधिक चार्ज नहीं वसूल सकतीं। हालांकि, वे चाहें तो इससे कम शुल्क ले सकती हैं, बशर्ते वह शुल्क पिछली स्लैब की निर्धारित सीमा से नीचे न हो। साथ ही, लागू होने वाले सभी शुल्कों को सीआरए को अपनी आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

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यदि सीआरए नई सेवाएं शुरू करती हैं, तो उन्हें उन सेवाओं की लागत वसूलने की अनुमति होगी, लेकिन इस पर कोई अतिरिक्त लाभ नहीं कमाया जा सकेगा। इस निर्णय से खाताधारकों के लिए पारदर्शिता बढ़ेगी और उन्हें पहले से जानकारी होगी कि उनके पेंशन खातों पर कितना शुल्क देना होगा।

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