Chamba News: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में विशेष जज-द्वितीय रमणीक शर्मा की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में भावेश कुमार, निवासी सेईकोठी, तहसील चुराह, को दोषी ठहराते हुए ढाई साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर दोषी को चार महीने की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी।
तलाशी में मिली 290 ग्राम चरस
अतिरिक्त जिला न्यायवादी सतीश राठौड़ ने बताया कि 13 दिसंबर 2020 को पुलिस की विशेष जांच इकाई (एसआईयू) की टीम पठानकोट-भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गश्त कर रही थी। इस दौरान गोली रेन शैल्टर के पास भावेश कुमार संदिग्ध हालत में खड़ा मिला। पुलिस ने उसकी तलाशी ली, जिसमें उसके पास से 290 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद डल्हौजी पुलिस थाने में उसके खिलाफ चरस तस्करी का मामला दर्ज किया गया।
अभियोजन ने पेश किए 16 गवाह
पुलिस ने जांच पूरी कर चालान अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों के बयान और सबूत पेश कर भावेश कुमार के खिलाफ आरोप साबित किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए ढाई साल की सश्रम सजा और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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