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चरस के दो दोषियों को 10-10 साल की जेल, एक-एक लाख रुपये जुर्माना

Published on: 25 August 2022
Himachal News, कारावास, Mandi News, Una News, Sirmour News, Hamirpur News , Solan News

हमीरपुर|
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश-दो) हमीरपुर ने चरस के मामले में नामजद दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को 10-10 साल के कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में कुल 16 गवाह अदालत में पेश हुए। तीन मई 2019 को डीएसपी हितेश लखनपाल की अगुवाई में हेड कांस्टेबल नरेश कुमार व अन्य पुलिस कर्मचारियों ने हमीरपुर बाईपास रोड पर नाका लगाया हुआ था।

इस दौरान सुबह के समय पुलिस ने एक वाहन को जांच के लिए रोका। इस वाहन में आरोपी अश्वनी कुमार हमीरपुर वार्ड नंबर सात निवासी और वार्ड नंबर एक निवासी विशाल कुमार सवार थे। तालाशी के दौरान वाहन से 5.068 किलोग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

मामले की जांच के बाद पुलिस ने हमीरपुर न्यायालय में चालान पेश किया। उधर, जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गवाहों और सुबूतों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को इस मामले में दोषी पाया है। इस पर न्यायालय ने दोनों 10-10 साल के कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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