प्रजासत्ता ब्यूरो|
हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों मनाली, मणिकर्ण और बिलासपुर में पंजाब से आए कुछ पर्यटकों द्वारा जमकर हंगामा करने के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने नायालय में दाखिल एक जनहित याचिका पर कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार से तीन दिन में जवाब तलब किया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की कार्यकारी चीफ जस्टिस सबीना और जस्टिस सत्येन वैद्य की डिवीजन बेंच ने प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है।
जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, प्रदेश पुलिस महानिदेशक, डीसी कुल्लू, डीसी बिलासपुर, एसपी कुल्लू और एसपी बिलासपुर से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 13 मार्च तक का समय दिया है। अब मामले में सुनवाई इसी दिन होगी।
बता दें की बीते दिनों हिमाचल के मनाली, मणिकर्ण और बिलासपुर में पंजाब से आए कुछ पर्यटकों द्वारा जमकर हंगामा करने की ख़बरें अलग-अलग समाचार पत्रों और टीवी चैनल में प्रमुखता से खबरें प्रकाशित हुईं। इन्हीं खबरों के आधार पर ने जनहित याचिका पर कड़ा संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है।










