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ब्रेकिंग न्यूज! हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सनवारा के पास NHI द्वारा टोल लेने पर फिलहाल रोक लगाई

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प्रजासत्ता|
सोलन जिले में कालका-शिमला फोरलेन पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से सनवारा में स्थापित टोल प्लाजा पर अब अब आगामी आदेशों तक टोल की वसूली नही होगी| बात दें कि हिमाचल उच्च न्यायालय ने सनवारा के पास NHI द्वारा टोल लेने पर फिलहाल अगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है| गौर हो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से सनवारा में स्थापित टोल प्लाजा पर 19 अप्रैल 2021 से टोल लेना शुरू किया गया था|

जिसके खिलाफ पंचकुला के रहने वाले एक अधिवक्ता ने जनहित याचिका हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायलय में डाली थी| जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश एल. नारायणा स्वामी और अनूप चितकारा ने सुनवाई करते हुए आगामी सुनवाई तक टोल वसूलने तक रोक लगा दी है| अब इस मामले की सुनवाई 16 जून को होगी| जल्द ही इस बारे में आदेश भी जारी हो जायेंगे|

याचिका करता ने अपनी दायर याचिका में हवाला दिया था कि इस टोल पलाजा के शुरू होने से हिमाचल में पर्यटन कारोबार पर प्रभाव पड़ेगा| वहीँ उन्होंने याचिका में यह भी दलील है की अभी फोरलेन का काम भी अधुरा है| गौर हो कि दुसरे राज्यों से आए पर्यटकों को पहले हिमाचल में प्रवेश करने पर परवाणू में शुक्ल चुकाना पड़ता है, वहीँ सनावरा में टोल स्थापित होने से इससे पर्यटकों पर दोहरी मार पड़ेगी| वहीं अगर बात करे तो कालका शिमला फोरलेन का काम अभी सोलन तक भी अधूरा है परवाणू और सोलन के बीच भी कई प्वाइंट ऐसे है जिन पर फोरलेन का काम अभी चल रहा है ऐसे में कंपनी द्वारा टोल वसूलना सही नही है।

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