Himachal Police Him Upasthiti Portal: हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली तथा दैनिक उपस्थिति को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू किए गए ‘हिम उपस्थिति अटेंडेंस पोर्टल’ की समीक्षा के दौरान बड़ी कमियां उजागर हुई हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा की गई समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि राज्यभर में इस पोर्टल का सौ प्रतिशत पालन अभी तक सुनिश्चित नहीं हो सका है।
प्रदेश के कई जिलों और विभिन्न इकाइयों में तैनात बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी या तो अब तक इस पोर्टल पर पंजीकृत ही नहीं हुए हैं, या फिर पंजीकरण होने के बाद भी नियमित रूप से अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे हैं। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिदेशक (DGP) अशोक तिवारी ने कड़ा रुख अपनाया है।

उन्होंने राज्य के सभी जिला पुलिस प्रमुखों और विभिन्न पुलिस यूनिटों के प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए आगामी 25 जुलाई तक पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। डीजीपी ने सख्त चेतावनी जारी की है कि जो कर्मचारी या अधिकारी इस प्रणाली का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की निगरानी में ढिलाई बरतने वाले वरिष्ठ पर्यवेक्षण अधिकारियों के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उल्लेखनीय है कि पुलिस मुख्यालय ने मुख्यमंत्री के विशेष निर्देशों के बाद हिम उपस्थिति अटेंडेंस सिस्टम को पूरी तरह लागू करने के आदेश जारी किए थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी पुलिस कार्यालय प्रमुखों को अपने अधीन कार्यरत प्रत्येक आईपीएस और एचपीएस अधिकारियों सहित हिमाचल पुलिस के समस्त कर्मियों का पोर्टल पर पंजीकरण कराने और उनकी दैनिक उपस्थिति दर्ज कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
मुख्यालय की मंशा थी कि पुलिस तंत्र में अनुशासन और उपस्थिति की व्यवस्था डिजिटल माध्यम से पारदर्शी बनाई जा सके। प्रशासनिक समीक्षा के बाद पुलिस मुख्यालय ने कार्यालयवार नामांकन की वर्तमान स्थिति की सूची संबंधित सभी इकाइयों को सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी है। जारी आदेशों में यह पूरी तरह स्पष्ट किया गया है कि हिमाचल पुलिस के सभी श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रत्येक कार्य दिवस पर हिम उपस्थिति पोर्टल पर पंजीकरण कराना तथा नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा।
डीजीपी ने अपने दिशा-निर्देशों में विशेष रूप से रेखांकित किया है कि संबंधित पुलिस कार्यालय प्रमुख की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि उनके कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारी और कर्मचारी पोर्टल पर पंजीकृत हों। यदि कोई कर्मचारी जानबूझकर पोर्टल का उपयोग करने से बचता है, पंजीकरण नहीं कराता है, या फिर अधिकारी आदेशों को लागू कराने में शिथिलता दिखाते हैं, तो इसे सेवा नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। निर्धारित समय तक रिपोर्ट न मिलने की स्थिति में माना जाएगा कि संबंधित कार्यालय प्रमुख आदेशों का पालन कराने में विफल रहे हैं, और उनके खिलाफ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कार्रवाई की जाएगी।


















