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हिमाचल हाईकोर्ट ने जेबीटी बैचवाइज भर्ती मामले पर फैसला सुरक्षित रखा

Published on: 12 November 2021
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शिमला ।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी बैचवाइज भर्ती मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने पुष्पा देवी व अन्यों द्वारा दायर याचिकाओं पर हुई सुनवाई के पश्चात फैसला सुरक्षित रख लिया।

प्रार्थियों का कहना है कि वे बीएड पास हैं और 28 जून, 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के तहत जेबीटी के इन पदों के लिए पात्रता रखते हैं परंतु सरकार उन्हें इस अधिसूचना का लाभ नहीं दे रही है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें भी जेबीटी बैचवाइज भर्ती के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाया जाए व इन पदों के लिए कंसीडर किया जाए।

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