प्रजासत्ता डेस्क।
Himachal News:हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह को लेकर उदयपुर की फैमिली कोर्ट-3 से शुक्रवार को एक आदेश जारी हुआ है। जिसके मुताबिक विक्रमादित्य को अपनी पत्नी को हर माह 4 लाख रूपए भरण-पोषण के रूप में देने होंगे। वरिष्ठ वकील भंवरसिंह देवड़ा ने बताया कि केस चलने तक अंतरिम भरण-पोषण के रूप में यह राशि देनी होगी।
Himachal News: हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य को बड़ा झटका, पत्नी को हर महीने देने होंगे 4 लाख..

