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हिमाचल में 305 शिक्षकों की नियुक्ति पर 24 घंटे के भीतर रोक, हाईकोर्ट के एक आदेश पर शिक्षा विभाग ने वापस लिया अपना फैसला

Himachal Pradesh High Court Interim Order: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने सीबीएसई सब कैडर के तहत चयनित 305 अंग्रेजी शिक्षकों के नियुक्ति आदेशों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
HP Teacher Recruitment Halt: हिमाचल में 305 शिक्षकों की नियुक्ति पर 24 घंटे के भीतर रोक, हाईकोर्ट के एक आदेश पर शिक्षा विभाग ने वापस लिया अपना फैसला

HP Teacher Recruitment Halt: हिमाचल प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के ठीक एक दिन बाद, मंगलवार को शिक्षा विभाग ने सीबीएसई सब कैडर के तहत चयनित 305 अंग्रेजी शिक्षकों के नियुक्ति आदेशों पर रोक लगाने का फैसला किया है। इस प्रशासनिक कदम के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से अधर में लटक गई है।

दिलचस्प बात यह है कि शिक्षा विभाग ने सोमवार सुबह ही इन शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी किए थे। इसके ठीक बाद, सोमवार दोपहर को माननीय न्यायालय ने इन नियुक्तियों पर रोक लगाने संबंधी अपना अंतरिम आदेश जारी कर दिया था। यद्यपि सोमवार को विभाग का तर्क था कि उनके पास न्यायालय के लिखित आदेशों की प्रति समय पर नहीं पहुंची थी, जिसके कारण सुबह आदेश जारी कर दिए गए थे।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल शिक्षा निदेशक द्वारा अब एक आधिकारिक कार्यालय आदेश जारी कर स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट किया गया है। विभाग के अनुसार, उच्च न्यायालय ने सीडब्ल्यूपी संख्या 9456/2026, तोविंद्र ठाकुर / गोविंद ठाकुर  बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले की सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट किया है कि अदालत की अनुमति के बिना चयनित उम्मीदवारों को किसी भी स्थिति में नियुक्ति नहीं दी जाएगी।

इस न्यायिक हस्तक्षेप के बाद नियुक्तियों से संबंधित आगामी कार्यवाही पर पूरी तरह से विराम लग गया है। शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को जारी किए गए नियुक्तियों से संबंधित मूल आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। निदेशालय ने साफ किया है कि न्यायालय के इन स्पष्ट दिशा-निर्देशों के आलोक में अब इस भर्ती प्रक्रिया के तहत आगे की कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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कार्यालय आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया का भविष्य अब पूरी तरह से कानूनी निर्देशों पर निर्भर करेगा। इस पर आगे का कोई भी निर्णय उच्च न्यायालय के आगामी दिशा-निर्देशों अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानून के अनुरूप जारी किए जाने वाले आदेशों के आधार पर ही लिया जाएगा। तब तक के लिए पूरी प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

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