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कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हिमाचल में 10 मई से कोरोना कर्फ्यू के तहत नए प्रतिबंध लागू

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हिमाचल में 10 मई से कोरोना कफ्र्यू के तहत नए प्रतिबंध लागू

प्रजासत्ता|
प्रदेश में कोविड-19 मामलों की संख्या और कोविड से होने वाली मृत्यु में हो रही तीव्र वृद्धि के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रदेश में जारी कोरोना कफ्र्यू के तहत 10 मई, 2021 के सुबह छः बजे से कुछ और सख्त पाबंदियां लगाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें बन्द रहेंगी। दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दिन में केवल तीन घंटे ही खुली रहेंगी और इसका समय संबंधित उपायुक्तों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक परिवहन आगामी आदेशों तक बंद रहेगा और निजी वाहनों को आपात स्थितियों में ही आवाजाही की स्वीकृति होगी।

मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगोें से कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए कोरोना कफ्र्यू के प्रभावी कार्यान्वयन में अपना पूर्ण सहयोेग देने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से घर में ही रहने और अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने और प्रदेशवासियों के जीवन और सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन परमार, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डाॅ. राम लाल मारकण्डा, स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. राजीव सैजल, अतिरिक्त मुख्य सचिव जे.सी. शर्मा, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, प्रधान सचिव शुभाषीश पांडा और स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी मुख्यमंत्री के साथ बैठक में उपस्थित रहे जबकि मुख्य सचिव अनिल खाची, जिला कांगड़ा, मंडी और सोलन के उपायुक्तों ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया।

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