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सूरज लॉकअप हत्याकांड में आरोपी निलंबित IG जैदी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

सूरज लॉकअप हत्याकांड में आरोपी निलंबित IG जैदी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

प्रजासत्ता|
बहुचर्चित गुडिया रेप और मर्डर केस से जुड़े सूरज कस्टोडियल डेथ मामले में आरोपी निलंबति आईजी जहूर जैदी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है| दरअसल, जैदी पर आरोप है कि उन्होंने शिमला की तत्कालीन एसपी सौम्या सांबशिवम पर कोर्ट में गवाही के लिए दवाब बनाया था| इसी आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी पहले भी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर चुका है| इसलिए मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा| बता दें कि जैदी सहित इस मामले में शिमला के तत्कालीन एसपी नेगी सहित कुल 9 पुलिस कर्मी भी आरोपी हैं|

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गौरतलब है कि 6 जुलाई 2017 को शिमला के कोटखाई में 16 साल की नाबालिग की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी| इस मामले में एसआईटी ने पांच आरोपियो को गिरफ्तार किया था| इस एसआईटी के जांच प्रमुख जैदी थे| मामले में गिरफ्तार एक आरोपी सूरज की कोटखाई थाने में हत्या की गई थी| पुलिस की मारपीट में आरोपी की मौत हो गई थी| मामले में जैदी पर आरोप है कि उन्होंने मामले में षड़यंत्र किया| इसी मामले में कुल नौ पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है|

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