Google News Preferred Source
साइड स्क्रोल मेनू

कसोल से मनीकरण तक कंट्रैक्ट कैरेज बसों की आवाजाही पर प्रातः 7 बजे से सायं 8 बजे तक रहेगा प्रतिबंध

कसोल से मनीकरण तक कंट्रैक्ट कैरेज बसों की आवाजाही पर प्रातः 7 बजे से सायं 8 बजे तक रहेगा प्रतिबंध

कुल्लू|
जिला दंडाधिकारी आशुतोष गर्ग ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कसोल से मनीकरण तक लम्बे यातायात जाम के चलते कंट्रैक्ट कैरेज बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है। आदेश के अनुसार हाथीथान चौक भुंतर से कसोल तक कंट्रैक्ट कैरेज बसों की आवाजाही रात 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक होगी।

आदेश के अनुसार ऐसी सभी बसों को इस सड़क मार्ग पर प्रातः 7 बजे से सायं 8 बजे तक चलने की इजाजत नहीं होगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। उल्लेखनीय है कि हाथीथान (भुंतर से मनीकरण) तथा इससे आगे सड़क तंग होने तथा इस पूरे रास्ते पर कंट्रैक्ट कैरेज बसों(वॉल्वो बसों) की अधिक संख्या में आवाजाही होने के चलते लम्बा ट्रैफिक जैम की समस्या पैदा हो रही है।

इसे भी पढ़ें:  मनाली में मुख्‍यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण
YouTube video player
संस्थापक, प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया प्रजासत्ता पाठकों और शुभचिंतको के स्वैच्छिक सहयोग से हर उस मुद्दे को बिना पक्षपात के उठाने की कोशिश करता है, जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया नज़रंदाज़ करती रही है। पिछलें 9 वर्षों से प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया संस्थान ने लोगों के बीच में अपनी अलग छाप बनाने का काम किया है।

Join WhatsApp

Join Now

प्रजासत्ता के 10 साल