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Kullu Court NDPS Verdict: चरस तस्करी के दोषी को 14 साल का कठोर कारावास और 1.30 लाख जुर्माना

Kullu News: कुल्लू की विशेष अदालत ने भुंतर-मणिकरण मार्ग पर 3.446 किलो चरस के साथ पकड़े गए नेपाली मूल के दोषी राम कुमार को 14 साल की कड़ी सजा सुनाई है। आरोपी पर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
By PNT
Published on: 23 March 2026
Kullu Court NDPS Verdict: चरस तस्करी के दोषी को 14 साल का कठोर कारावास और 1.30 लाख जुर्माना

Kullu Court NDPS Verdict: विशेष न्यायाधीश-I कुल्लू, प्रकाश चंद राणा की अदालत ने मादक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) के तहत चरस तस्करी के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी राम कुमार (पुत्र तिलक वोरा, उर्फ दिनेश कुमार), निवासी गांव बारी कोट, नेपाल को दोषी करार दिया है।

न्यायालय ने दोषी को 14 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1.30 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त दो वर्ष के साधारण कारावास में रहना होगा। जिला न्यायवादी कुल्लू, कुलभूषण गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 जनवरी 2023 को भुंतर-मणिकरण मार्ग पर सियुंड के पास विशेष जांच इकाई (SIU) कुल्लू की टीम ने नाकाबंदी की थी।

इस दौरान मणिकरण से मनाली जा रही एक निजी बस (HP34B-8525) की तलाशी के दौरान, सीट नंबर 25 पर बैठे आरोपी के बैग से 3.446 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी। इस संदर्भ में पुलिस थाना भुंतर में प्राथमिकी संख्या 09/2023 दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए 12 गवाहों और ठोस सबूतों के आधार पर अदालत ने राम कुमार को दोषी पाया।

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