Prajasatta Side Scroll Menu
Bahra University - Shimla Hills

Haryana Crime News: हरियाणा के ‘जलेबी बाबा’ ने 100 से ज्यादा महिलाओं से किया था रेप, मिली ये सजा

Published on: 11 January 2023
Jalebi Baba

Haryana Crime News: हरियाणा के फतेहाबाद में एक फास्ट-ट्रैक अदालत ने ‘जलेबी बाबा’ के रूप में जाने जाने वाले एक स्वयंभू धर्मगुरु को 14 साल जेल की सजा सुनाई है। आरोप था कि जलेबी बाबा ने 100 से अधिक महिलाओं का बलात्कार किया है। साथ ही उनका अश्लील वीडियो भी बनाया था।

जानकारी के मुताबिक, आरोपी जलेबी बाबा अपने पास मदद मांगने आने वाली महिलाओं को नशीला पदार्थ खिलाकर उनके साथ दुष्कर्म करता था। वह इस हरकत को रिकॉर्ड कर लेता था और फिर वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर पैसे के लिए ब्लैकमेल करता था।

आर्म्स एक्ट में किया बरी

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बलवंत सिंह ने 63 वर्षीय अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा को बाल यौन अपराध संरक्षण (पोस्को) अधिनियम की धारा 6 के तहत नाबालिग से दो बार बलात्कार करने के आरोप में 14 साल की जेल, धारा 376 -सी भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार के दो मामलों में 7-7 साल और आईटी अधिनियम की धारा 67-ए के तहत 5 साल की जेल की जेल की सजा सुनाई। हालांकि आर्म्स एक्ट के एक मामले में उसे बरी कर दिया गया।

5 जनवरी को ठहराया गया था दोषी

पीड़ितों के वकील संजय वर्मा ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और तांत्रिक को 14 साल सलाखों के पीछे बिताने होंगे। फतेहाबाद की अदालत ने अमरपुरी उर्फ बिल्लू के नाम से मशहूर स्वयंभू तांत्रिक अमरवीर को पांच जनवरी को बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया था। पीड़ित महिलाओं में से छह अदालत में पेश हुईं। कोर्ट ने पीड़ितों के बयान के आधार पर फैसला सुनाया।

क्या है पूरा मामला?

हरियाणा पुलिस ने 2018 में अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा को फतेहाबाद के टोहाना शहर से गिरफ्तार किया था। जांच पड़ताल के दौरान उसके मोबाइल फोन से 120 अश्लील वीडियो क्लिपिंग बरामद की गई। तत्कालीन फतेहाबाद महिला पुलिस प्रकोष्ठ की प्रभारी बिमला देवी ने पुष्टि की थी कि आरोपी अमरपुरी के मोबाइल फोन से 120 वीडियो क्लिपिंग बरामद की गई थी।

जांच के दौरान, यह सामने आया कि महिलाएं अपनी समस्याओं को हल करने के लिए तांत्रिक के रूप में ख्याति प्राप्त अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा के पास जाती थीं। वह कथित तौर पर महिलाओं को किसी न किसी रूप में नशीले पदार्थ की पेशकश करता था, फिर उनका यौन शोषण करता था। फिर वीडियो बनाकर उसे सार्वजनिक करने की धमकी देता था और महिलाओं को पैसों के लिए ब्लैकमेल करता था।

ये घटनाएं तब सामने आईं, जब 19 जुलाई 2018 को एक मुखबिर ने तत्कालीन टोहाना थाना प्रभारी (एसएचओ) प्रदीप कुमार को एक अश्लील वीडियो क्लिप दिखाई थी। एसएचओ की शिकायत पर, आरोपी जलेबी बाबा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293, 294, 376, 384, 509 और आईटी अधिनियम की धारा 67-ए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

The post appeared first on .

Aaj Ki Khabrenbreaking news todayIndia government newsIndia politics newslatest news Indianational headlinestop news India

Join WhatsApp

Join Now