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मेट्रो पिलर हादसे पर HC ने लिया संज्ञान

Metro Pillar Collapsed

Bengaluru Metro Pillar Tragedy: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बेंगलुरू में मेट्रो हादसे का संज्ञान लिया है। हादसे में एक महिला और उसके दो साल के बेटे की मौत हो गयी थी। मेट्रो अधिकारियों की लापरवाही के कारण मंगलवार को एक निर्माणाधीन मेट्रो का पिलर दोपहिया वाहन पर गिर गया था। पास के एक अस्पताल में इलाज के दौरान बाइक सवार घायल महिला और बेटे की मौत हो गई, जबकि उसका पति और बेटी घायल हो गए थे। हादसे के बाद बेंगलुरु मेट्रो के तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के अधिकारियों को पिलर गिरने के कारण के सबूतों की पुष्टि करने के लिए निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल का सर्वेक्षण और निरीक्षण करते देखा गया। लोहे की छड़ों से बना पिलर करीब 40 फुट ऊंचा था।

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20 लाख रुपये के आर्थिक मदद की घोषणा की

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने दुर्घटना की गहन जांच का आश्वासन दिया है। उधर, बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) ने परिवार के लिए 20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की। अंजुम परवेज, प्रबंध निदेशक, बीएमआरसीएल, जिन्होंने इस घटना को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताया, ने कहा कि वे एक आंतरिक ऑडिट भी शुरू करेंगे।

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उन्होंने कहा था कि हमारे इंजीनियर की रिपोर्ट के अनुसार, मानक प्रोटोकॉल के अनुसार सभी सुरक्षा उपाय किए गए थे, लेकिन फिर भी घटना हुई है, इसलिए हमें तथ्य खोजने का काम करना होगा। क्या कोई मानवीय लापरवाही या तकनीकी समस्या थी, हम इसका पता लगाएंगे। यदि कोई मानवीय लापरवाही हुई है, तो निश्चित रूप से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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