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फ्लैट विवादः कंगना रनौत ने BMC के खिलाफ वापस ली याचिका

अभिनेत्री कंगना रनौत

प्रजासत्ता |
अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से बीएमसी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया है। बीएमसी ने कंगना के खार वाले फ्लैट के भीतर अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए नोटिस दिया था। कंगना ने इस नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि कंगना ने कोर्ट में बताया कि वह अवासीय फ्लैटों में कथित अनियमितता के संबंध में मुंबई नगर निकाय में नियमितीकरण का आवेदन दायर करेंगी| कंगना रनौत के वकील बीरेंद्र सराफ ने दिसंबर 2020 में कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील को वापस लेने का अनुरोध किया|

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कंगना के वकील ने कोर्ट को ये जानकारी दी। कोर्ट ने कहा है कि कंगना के इस आवेदन पर बीएमसी को 4 सप्ताह के भीतर फैसला देना होगा। तब तक तोड़फोड़ संबंध कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी। अगर बीएमसी का आदेश कंगना के खिलाफ जाता है तो बीएमसी कंगना को आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 2 सप्ताह का समय देगी, यानी फैसला कंगना के विरुद्ध जाने पर भी दो सप्ताह तक बीएमसी कोई कार्रवाई नहीं करेगी।

जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण ने कंगना को अपील वापस लेने की इजाजत दे दी और कहा कि नियमितीकरण के आवेदन को जबतक नगर निकाय सुन नहीं लेता और फैसला नहीं कर लेता तब तक और उसके दो हफ्ते बाद तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए. जस्टिस चव्हाण ने कहा, ”अपीलकर्ता (रनौत) को एमसीजीएम के समक्ष चार हफ्तों में नियमितीकरण का आवेदन देने की इजाजत दी जाती है.”

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ये है पूरा मामला:
कंगना का मुंबई के खार वेस्ट में स्थित 16 नंबर रोड पर एक इमारत के पांचवी मंजिल पर 3 फ्लैट्स हैं। कंगना यहीं रहती हैं। ये तीनों फ्लैट कंगना के नाम पर 8 मार्च 2013 को रजिस्टर्ड हुए थे। इधर साल 2018 में 13 मार्च को बीएमसी को एक फ्लैट के भीतर किए गए अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी।

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