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शिमला: नाबालिग को धोखे से शराब पिलाकर किया दुष्कर्म, दोषी 2 युवकों को 20—20 साल की सजा

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प्रजासत्ता|
राजधानी शिमला में नाबालिग लड़की को शराब पिला कर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दो युवकों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है| कोर्ट ने इस मामले में शिमला के ठियोग निवासी युवक मुनीष और मंडी के सरकाघाट का 30 साल का कृष्ण कुमार को दोषी माना है। पॉक्सो एक्ट और फास्ट ट्रेक कोर्ट ने दोनों युवकों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

जानकारी के अनुसार, 22 मार्च 2017 की शाम पुलिस को सूचना मिली कि कॉलेज रोड के पास एक युवती नशे की हालत में पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि युवती बेसुध है और उसे चिकित्सकीय परीक्षण के लिए सिविल अस्पताल ठियोग ले जाया गया, जहां उसका बयान दर्ज किया गया।

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पीड़िता के बयान के मुताबिक, कृष्ण कुमार लड़की को अपनी गाड़ी में छैला ले गया और गाड़ी में मुनीश कुमार भी मौजूद था। छैला में शराब खरीदी और पी। पीड़िता को भी कोल्ड ड्रिंक में शराब दी गई। बाद में दोनों आरोपियों ने नाबालिग के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और नशे की हालत में ठियोग में छोड़ दिया।

पीड़िता के बयान पर थाना ठियोग में 22 मार्च को ही केस दर्ज किया गया। इस अपराध के समय लड़की की उम्र 16 साल 9 महीने थी। इजांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इसकी सुनवाई पूरी होने पर विशेष न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है।

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कोर्ट ने दोषियों को ने धारा आईपीसी की 363 के तहत पांच साल की साधारण कैद और 5000 रुपए जुर्माना लगाया है। आईपीसी की धारा 366 के तहत 7 साल का साधारण कारावास और 7000 रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 376 D के तहत 20 साल का कठोर कारावास और 20000 रुपए जुर्माना लगाया गया है तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 10 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।

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