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कुल्लू: चरस तस्करी करने के जुर्म में महिला को 10 साल कैद, 1 लाख जुर्माना

Published on: 25 June 2022
Himachal News, कारावास, Mandi News, Una News, Sirmour News, Hamirpur News , Solan News

कुल्लू|
कुल्लू में जिला एवं सत्र न्यायालय में एनएस चौहान की अदालत ने महिला को चरस तस्करी करने के जुर्म में 10 साल कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करवाने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

वर्ष 2018 में पुलिस ने कुल्लू के गांव तांदला निवासी मालतू देवी को 3 किलो 315 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। जिस पर कुल्लू सदर थाना पुलिस ने मालतू देवी के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर एनएस चौहान की अदालत ने मालतू देवी को 10 साल कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करवाने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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