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सिरमौर: दो महिलाओं से दुष्कर्म के आरोपी को 7 साल कारावास

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प्रजासत्ता ब्यूरो।
शिलाई की कांडो भटनोल के कुफर गांव के रहने वाले जीत सिंह को दो महिलाओं से बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में दोषी ठहराते हुये अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश जसवंत सिंह की अदालत ने 7 साल कठोर कारावास के आदेश जारी किए हैं । आईपीसी की धारा -376 में 20 हजार का जुर्माना भी अदा करना होगा, जुर्माना न भरने की एवज में एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास होगा ।

2011 में कुफर गांव की महिला ससुराल से अपने मायके खैरी गई हुई थी । दोषी ने वहीं पहुंचकर महिला को कहा कि उसके पति ने तुरंत ही उसे वापस बुलाया है क्योंकि आरोपी महिला का परिचित था तो महिला उसके कहने पर उसके साथ गाड़ी में चलने के लिए राजी हो गयी। जीत सिंह ने बहाने से गाड़ी सुनसान जगह में रोकी और वहीं महिला के साथ दुष्कर्म किया व उस घटना की जानकारी किसी को न देने की धमकी दी। उसने कहा कि इस घटना का वीडियो है उसके पास यदि उसने मुंह खोला तो वह यह वीडियो वायरल कर देगा।

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आरोपी जीत सिंह ने दोबारा सितंबर 2013 में भी महिला से जबरन घर में घुसकर दोबारा दुराचार किया । दोषी की धमकियों से डरकर लंबे अरसे तक महिला ने इस बात का जिक्र कहीं नहीं किया । इसी बीच उसने अपनी बात को सहेली से सांझा किया तो सहेली ने भी इस बात का खुलासा किया कि उससे भी जीत सिंह 2007 में रेप कर चुका है । वो बैठक के सिलसिले में कफोटा आई थी । वापसी में उसे जीत सिंह द्वारा जबरन ही गाड़ी में बिठाया गया था । अगस्त 2013 में भी उसने दोबारा दुष्कर्म किया था ।

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इसके बाद पीड़ित महिला ने अपने पति को पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया । शिलाई थाना में आईपीसी की धारा -376 , 506 व 451 के तहत मामला दर्ज हुआ । उक्त मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने की उन्होंने ने जानकारी देते हुए कहा कि 376 , 506 व 451 के तहत तमाम सजाएं एक साथ चलेंगी और दोषी को 22 हजार रुपए का जुर्माना अदा करना होगा।

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