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ड्राइंग मास्टर का पेपर खरीद कर टॉपर बनी आरोपी सुनीता देवी की जमानत याचिका खारिज

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हमीरपुर|
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ड्राइंग मास्टर पेपर लीक मामले में आरोपी सुनीता देवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने मामले की अभी तक की जांच से जुड़े रिकॉर्ड को देखने पर कहा कि पूरे पेपर लीक मामले का खुलासा करने के लिए सुनीता देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि जांच अभी फर्स्ट स्टेज में है।

कोर्ट ने कहा कि मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह के अपराधों से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होता है। इसलिए पूरे मामले की तह तक जाने के लिए प्रार्थी को हिरासत में रखकर पूछताछ जरूरी है।

मामले के अनुसार हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर की परीक्षा पास करने वाली सुनीता देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रार्थी के खिलाफ पुलिस थाना विजिलेंस हमीरपुर में IPC की धारा 420,467 और 468 एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 3 के तहत FIR दर्ज की गई है।

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