Google News Preferred Source
साइड स्क्रोल मेनू

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं की खारिज, कहा- योजना मनमानी नहीं है

[ad_1]

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह योजना मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक हित अन्य विचारों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। यह याचिकाएं गोपाल कृष्ण और अधिवक्ता एमएल शर्मा ने दायर की थीं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की थीं याचिका

कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले रक्षा भर्ती प्रक्रिया में चयनित उम्मीदवारों के पास नियुक्ति का निहित अधिकार नहीं है। बता दें कि फरवरी में दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना की वैधता को बरकरार रखते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

इसे भी पढ़ें:  फतेहपुर बेरी में 3 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म

हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में दो याचिकाएं दायर की गई थीं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अग्निपथ योजना राष्ट्रीय हित में तैयार की गई थी।

वायुसेना भर्ती से संबंधित याचिका पर मांगा जवाब

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले भारतीय वायु सेना में भर्ती प्रक्रिया से संबंधित एक अन्य याचिका को 17 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। पीठ ने केंद्र से भारतीय वायुसेना में भर्ती से संबंधित तीसरी याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

[ad_2]

Source link

YouTube video player
संस्थापक, प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया प्रजासत्ता पाठकों और शुभचिंतको के स्वैच्छिक सहयोग से हर उस मुद्दे को बिना पक्षपात के उठाने की कोशिश करता है, जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया नज़रंदाज़ करती रही है। पिछलें 9 वर्षों से प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया संस्थान ने लोगों के बीच में अपनी अलग छाप बनाने का काम किया है।

Join WhatsApp

Join Now

प्रजासत्ता के 10 साल