Prajasatta Side Scroll Menu
IEC University Bahra University - Shimla Hills

मानहानि केस में सूरत कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद राहुल गाँधी ने खटखटाया गुजरात HC का दरवाजा

मानहानि केस में सूरत कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद राहुल गाँधी ने खटखटाया गुजरात HC का दरवाजा

प्रजासत्ता नेशनल डेस्क|
राहुल गांधी ने मोदी उपनाम से जुड़े मानहानि मामले में निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद गुजरात हाई कोर्ट में अपील दायर की है। मोदी सरनेम को लेकर सूरत की अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के फैसले को अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। सूरत कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

सूरत सत्र न्यायालय के 20 अप्रैल के उस आदेश को चुनौती देते हुए आज याचिका दायर की गई है, जिसमें उसकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया गया था। राहुल गांधी ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी जिससे वो वापस सांसद के रूप में बहाल हो सकें।
सूरत सत्र न्यायालय के सामने अपनी अपील में, राहुल गांधी ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने उनके साथ कठोर व्यवहार किया था, और उसके फैसले से उनकी सांसदी चली गयी।

हालांकि जज, रॉबिन मोंगेरा इससे असहमत थे और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी “यह साबित करने में विफल रहे कि दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाने और चुनाव लड़ने के अवसर से इनकार करने से, उन्हें एक अपरिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय क्षति होगी”। बता दें कि 23 मार्च को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्हें लोकसभा के सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।

Kullu Dussehra 2026 Celebration Kullu Dussehra 2026 Celebration
Aaj Ki Khabrenbreaking news todayIndia government newsIndia politics newslatest news Indianational headlinestop news India

Join WhatsApp

Join Now