Google News Preferred Source
साइड स्क्रोल मेनू

उपमंडल सलूणी में अगले आदेश तक जारी रहेगी धारा 144

धारा 144

चंबा।
चंबा जिला के सलूणी में मनोहर हत्याकांड के बाद हुए विरोध प्रदर्शन और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए लगाई गई धारा 144 आगामी अदेशों तक जारी रहेगी।

शुक्रवार को ज़िला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1993 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपमंडल सलूणी के तहत 15 जून को जारी आदेश की निरंतरता में धारा 144 के प्रावधानों को जारी रखने के आदेश जारी किए हैं ।

ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने और जान-माल की सुरक्षा को लेकर सूचित किए जाने पर उपमंडल सलूणी में अगले आदेश तक धारा 144 के प्रावधान लागू रहेंगे ।

इसे भी पढ़ें:  Telka Cloud Burst: तेलका में बादल फटने से भारी नुकसान, वाहन व खेत बहे, घरों में घुसा पानी

बता दें कि चंबा में मनोहर हत्याकांड के बाद भाजपा हिंदू संगठनों, के अलावा देवभूमि सवर्ण मोर्चा, एवं देवभूमि पार्टी ने विरोध जताने के लिए भीड़ जरूर इकट्ठा की लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से उन्हें आगे बढ़ने नही दिया गया।

संस्थापक, प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया प्रजासत्ता पाठकों और शुभचिंतको के स्वैच्छिक सहयोग से हर उस मुद्दे को बिना पक्षपात के उठाने की कोशिश करता है, जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया नज़रंदाज़ करती रही है। पिछलें 9 वर्षों से प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया संस्थान ने लोगों के बीच में अपनी अलग छाप बनाने का काम किया है।

Join WhatsApp

Join Now

Leave a Comment