Maternity Benefit Act : हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रेग्नेंट महिलाओं को आवश्यक सहायता और सुविधाएं प्रदान करने का दिया निर्देश

Himachal Pradesh High Court: मां बनने का अधिकार भी सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकारों में से एक है। इस अधिकार की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। इसलिए जहां भी लागू हो, मैटरनिटी बेनेफिट एक्ट के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।"

शिमला |
Maternity Benefit Act: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने डिलीवरी के दौरान महिलाओं के अधिकारों को बरकरार रखने और आवश्यक सहायता और सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने लोरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल स्कूल (Loreto Convent Tara Hall School) की प्रबंध समिति (Managing Committee) के सचिव बनाम शारू गुप्ता और अन्य के मामले में यह आदेश दिया है। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर की पीठ ने यह फैसला दिया है।

यह मामला प्रतिवादी शारू गुप्ता (Sharu Gupta) से संबंधित है, जिन्हें अनुबंध के आधार पर सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, बाद में, परीक्षण अवधि के दौरान उन्हें गर्भावस्था का सामना करना पड़ा। स्कूल प्रबंधन ने उनकी सेवाओं को समाप्त करते हुए असंतुष्टि का आरोप लगाया। “लेकिन श्रम निरीक्षक और अपीलीय प्राधिकरण ने मैटर्निटी लाभ प्रदान करने से बचने के लिए समाप्ति को रणनीतिक कदम माना।”

लेकिन याचिकाकर्ता के स्कूल प्रबंधन ने फैसले पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि शारू गुप्ता अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में स्कूल को सूचित करने में विफल रही और उन्होंने मैटरनिटी लीव के लिए आवेदन (Application for Maternity Leave) नहीं किया। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी बर्खास्तगी सेवा नियमों के अनुसार थी और उनके कथित असंतोषजनक सेवा रिकॉर्ड के कारण उचित थी।”

जवाब में शारू ने जोर देकर कहा कि स्कूल को उसकी प्रेग्नेंसी के बारे में पता था, जैसा कि उसकी पिछली छुट्टियों से पता चलता है। उसने कहा कि उसने मौखिक रूप से शीतकालीन अवकाश के बाद मैटरनिटी लीव पर जाने का इरादा बताया और मैटरनिटी बेनेफिट देने से बचने के लिए उसे बर्खास्त कर दिया गया।

जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर (Justice Vivek Singh Thakur) ने मामले से जुड़े उपलब्ध रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद याचिकाकर्ता का दावा खारिज कर दिया कि शारू गुप्ता ने उन्हें अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में सूचित नहीं किया था। अदालत ने अपने फैसले में सुनीता बालियान बनाम निदेशक समाज कल्याण विभाग, एनसीटी नई दिल्ली सरकार (2007) मामले का हवाला भी।

मामले से जुड़े अन्य तथ्य जांचने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने स्कूल की अपील को खारिज कर दिया और निचले प्राधिकारी के आदेशों को बरकरार रखा। इसके अलावा, अदालत ने उसे बहाली के बदले 15 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दिया। साथ ही यह घोषणा की कि “मैटरनिटी बेनेफिट के अनुदान को विफल करने के किसी भी इरादे से गंभीरता से निपटा जाना चाहिए।

मामले में जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर की पीठ ने कहा, गर्भ धारण करना, बच्चे को जन्म देना और उसकी देखभाल करना न केवल महिला का मौलिक अधिकार (Fundamental Rights Of Women) है, बल्कि समाज के अस्तित्व के लिए उसके द्वारा निभाई जाने वाली पवित्र भूमिका भी है। इस कर्तव्य की कठिन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उसे वे सुविधाएं दी जानी चाहिए।

अदालत ने दर्ज किया, “मां बनने का अधिकार भी सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकारों में से एक है। इस अधिकार की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। इसलिए जहां भी लागू हो, मैटरनिटी बेनेफिट एक्ट (Maternity Benefit Act) के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।”

पढ़े हिमाचल हाई कोर्ट का फैसला

Number of E-Vehicles reached 2918 in Himachal Pradesh

Himachal News: सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, हिमाचल में एक जनवरी 2024 से सरकारी विभाग नहीं खरीदेंगे डीजल-पैट्रोल वाहन

Govt Saving Schemes Interest Rate Increase 2024: सरकार का तोहफा! नए साल पर इन बचत योजनाओं पर बढ़ाई ब्याज दरें

Health Tips: जानिए! गिलोय (Giloy) के औषधीय गुण एवं फायदे

Tek Raj
संस्थापक, प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया प्रजासत्ता पाठकों और शुभचिंतको के स्वैच्छिक सहयोग से हर उस मुद्दे को बिना पक्षपात के उठाने की कोशिश करता है, जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया नज़रंदाज़ करती रही है। पिछलें 8 वर्षों से प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया संस्थान ने लोगों के बीच में अपनी अलग छाप बनाने का काम किया है।

Latest News

SolanNews: समाजसेवी ओम आर्य ने युवाओं को दी सीख,, नशे से दूर होकर खेलों में ध्यान लगाएं…

कसौली विधानाभा के अंतर्गत जोधपुर में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता...

Mandi News: गोशाला में आग लगने से एक व्यक्ति की जिंदा जलने से मौत

Mandi News: मंडी जिले में जोगिंद्रनगर के अलगाबाड़ी गांव...

Himachal News: शहरी मंत्री रहते भू माफिया बने पूर्व विधायकः सीएम सुक्खू

Himachal News: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू आज धर्मशाला...

More Articles

Himachal News: शहरी मंत्री रहते भू माफिया बने पूर्व विधायकः सीएम सुक्खू

Himachal News: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू आज धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी देविन्द्र जग्गी के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए।...

Himachal News: हिमाचल के मुल्थान में क्यों बिगड़े हालात, कई गांव खाली कराने की तैयारी, ग्रामीणों में रोष

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मंडी-कांगड़ा सीमा पर स्थित बरोट के लबांडग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में आई तकनीकी खामी के कारण स्थिति गंभीर हो...

Himachal: निर्दलीय विधायकों पर लटकी दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की तलवार, जानिए मामले का बड़ा अपडेट..!

Himachal 3 Independent MLA Resignation Case: हिमाचल में सरकार से नाराज होकर इस्तीफा देने वाले तीन निर्दलीय विधायक आज भी विधानसभा में स्पीकर के...

Himachal News; तीन निर्दलीय विधायकों का उपचुनाव लड़ने का मामला फिलहाल लटका , अब 28 मई को होगी सुनवाई

शिमला ब्यूरो | Himachal News: हिमाचल प्रदेश के तीन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे से जुड़े मामले में हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दो जजों की...

Himachal News: बागी कांग्रेस विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अयोग्यता के खिलाफ दायर याचिका वापिस ली

Himachal News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा से अयोग्य ठहराए जाने वाले छ: बागी कांग्रेसी विधायकों में सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका शुक्रवार को वापस...

Himachal News: CPS नियुक्ति मामले में HC में फंसा पेंच, वकील बोले-खुद सुविधा लेने के बाद नियुक्तियों को चुनौती दे रहे..!

प्रजासत्ता ब्यूरो | Himachal News: मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों ( CPS Appointment Case ) के मामले पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अभी भी पेंच...

Himachal News: अनुराग बोले- कांग्रेस का गिर रहा ग्राफ़, मोदी जीत की हैट्रिक लगाने की ओर..!

Himachal News: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल में चुनावी सरगर्मी के बीच कहा...

Himachal News: सीएम सुक्खू का दावा, जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे बिके हुए विधायक..!

धर्मशाला। Himachal News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बिके हुए विधायक सलाखों के पीछे जाएंगे। जांच चल रही है, उसके...

Anand Sharma Nomination: कांगड़ा-चंबा संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा ने किया नामांकन

Anand Sharma Nomination: कांगड़ा-चंबा संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा ने आज नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। उनके साथ विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया,...