Top 5 ITR Claim Deductions: अपना आयकर रिटर्न भरते समय आपका भी पैसा बहुत सारा पैसा कट रहा है जो आपकी आर्थिक चिंता को बढ़ा रहा है। अगर ऐसा है तो यह आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके माध्यम से हम आपको ऐसी जानकारियां देंगे जिसकी मदद से आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय सही छूट का लाभ उठाकर आप अपने आयकर दायित्व को काफी हद तक कम कर सकते हैं।
यदि आपने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नया कर नियम (New Tax Regime) चुना है, तो आपको अधिकांश छूटों का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन पुराने कर नियम (Old Tax Regime) में कई तरह की छूट उपलब्ध हैं, जो आपके कर योग्य आय को कम कर सकती हैं।
अपने नियोक्ता को योग्य निवेश और खर्चों के प्रमाण जमा करके आप वेतन से कटने वाले टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) को भी कम कर सकते हैं। आइए, आकलन वर्ष (AY) 2025-26 के लिए शीर्ष 5 आयकर छूटों के बारे में जानते हैं, जो आपके टैक्स को कम करने में मदद करेंगी।
Top 5 ITR Claim Deductions:
1. धारा 80C – सबसे लोकप्रिय छूट (अधिकतम 1.5 लाख रुपये)
धारा 80C के तहत आप विभिन्न निवेशों और खर्चों पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं। इसमें शामिल हैं: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) में निवेश।
- जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान।
- होम लोन की मूल राशि (प्रिंसिपल) की वापसी।
- बच्चों की स्कूल ट्यूशन फीस।
- नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश।
- बैंक या डाकघर में 5 साल की सावधि जमा (Fixed Deposit)।
यह जानकारी taxguru.com के अनुसार है। यह छूट सबसे आम और व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, जो आपके टैक्स को काफी कम कर सकती है।
2. धारा 80D – स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (अधिकतम 1 लाख रुपये)
धारा 80D के तहत स्वास्थ्य से संबंधित खर्चों पर छूट मिलती है। आप निम्नलिखित पर कर छूट का दावा कर सकते हैं:
- स्वयं, पत्नी और बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक।
- माता-पिता के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर अतिरिक्त 25,000 रुपये। यदि माता-पिता वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक) हैं, तो यह सीमा 50,000 रुपये तक हो जाती है।
- यदि आपके वरिष्ठ नागरिक माता-पिता का स्वास्थ्य बीमा नहीं है, तो उनके चिकित्सा खर्चों पर भी छूट मिल सकती है।
- निवारक स्वास्थ्य जांच (Preventive Health Check-ups) पर 5,000 रुपये तक की छूट, जो उपरोक्त सीमा में शामिल है।
खास बात यह है कि इन छूटों का दावा ITR दाखिल करते समय किया जा सकता है, भले ही आपने अपने नियोक्ता को प्रमाण न दिए हों।
3. धारा 24(b) – होम लोन ब्याज (अधिकतम 2 लाख रुपये)
यदि आपके पास स्व-उपयोग वाला मकान (Self-Occupied Property) है, तो आप होम लोन के ब्याज पर प्रति वर्ष 2 लाख रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं। यह छूट धारा 80C के तहत मूल राशि की वापसी पर मिलने वाली छूट से अलग है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जो होम लोन चुका रहे हैं।
4. हाउस रेंट अलाउंस (HRA) – मकान किराया भत्ता
यदि आप किराए पर रहते हैं और आपकी सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) शामिल है, तो आप इस पर कर छूट का दावा कर सकते हैं। छूट की राशि आपके वास्तविक किराए, वेतन और उस शहर पर निर्भर करती है, जिसमें आप रहते हैं (मेट्रो या गैर-मेट्रो)। इस छूट का लाभ लेने के लिए, ITR दाखिल करते समय किराए की रसीदें और मकान मालिक का पैन नंबर तैयार रखें।
5. धारा 80E – शिक्षा लोन का ब्याज
धारा 80E के तहत आप शिक्षा लोन के ब्याज पर पूर्ण छूट का दावा कर सकते हैं। यह छूट लोन चुकाने की शुरुआत से अधिकतम 8 वर्षों तक उपलब्ध है। चाहे शिक्षा भारत में हो या विदेश में, यह छूट दोनों के लिए लागू है। यह उन लोगों के लिए लाभकारी है, जो उच्च शिक्षा के लिए लोन ले रहे हैं।
अन्य उपयोगी छूटें
उपरोक्त शीर्ष 5 छूटों के अलावा, निम्नलिखित छूटें भी आपके टैक्स को कम करने में मदद कर सकती हैं (taxguru और tax2win के अनुसार):
धारा 80TTA और 80TTB –
- बचत खाते का ब्याज:गैर-वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत खाते के ब्याज पर 10,000 रुपये तक की छूट।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत खाते, सावधि जमा और डाकघर योजनाओं के ब्याज पर 50,000 रुपये तक की छूट।
धारा 80G – दान:
- स्वीकृत चैरिटी और राहत कोषों में दान पर 50% से 100% तक की छूट, यदि आप पात्र हैं।
धारा 80CCD(1B) – NPS निवेश:
- नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश पर धारा 80C की 1.5 लाख रुपये की सीमा से अतिरिक्त 50,000 रुपये की छूट।
मानक कटौती (Standard Deduction):
- सभी वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों के लिए बिना किसी दस्तावेज के 50,000 रुपये की फ्लैट छूट।
उल्लेखनीय है कि उपरोक्त टेक्स एक्सपर्ट वेबसाइट पर दी गई जानकारी (Top 5 ITR Claim Deductions Tips) के अनुसार पुराने कर नियम के तहत ये छूट आपके आयकर दायित्व को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अपने नियोक्ता को समय पर निवेश और खर्चों के प्रमाण जमा करके आप टीडीएस में कमी ला सकते हैं।
इसके साथ ही, ITR दाखिल करते समय सभी योग्य छूटों का दावा करना न भूलें। सही योजना और जानकारी के साथ, आप AY 2025-26 में अपने टैक्स को काफी हद तक बचा सकते हैं। यदि आपको किसी विशेष छूट के बारे में और जानकारी चाहिए, तो अपने कर सलाहकार से संपर्क करें।












