Traffic Rules: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में यातायात नियमों को बार-बार तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी असलम बेग की अदालत ने मोटर वाहन कानून की धाराओं का लगातार उल्लंघन करने वाले आठ दोषियों पर कुल सात लाख छियासठ हज़ार छह सौ पचास रुपये का जुर्माना लगाया है।
अदालत ने इन दोषियों के ड्राइविंग लाइसेंस को भी अमान्य करार दिया है। एक आरोपी रोहित आरोड़ा का लाइसेंस छह महीने के लिए जब्त किया गया है, जबकि अन्य सात लोगों के लाइसेंस तीन-तीन महीने के लिए रद्द कर दिए गए हैं। जो दोषी अदालत में पेश हुए, उन्हें जुर्माना भरने के साथ-साथ यह चेतावनी भी दी गई कि लाइसेंस रद्द होने की अवधि में अगर उन्होंने वाहन चलाया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे।
इससे पहले, अदालत ने इन आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए थे और उनके वाहन जब्त करने के आदेश दिए थे। सभी को 24 दिसंबर को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। आठ आरोपियों ने समय पर अदालत में उपस्थित होकर अपने अपराध स्वीकार किए।
अदालत ने स्पष्ट किया कि लाइसेंस अमान्य होने की अवधि में अगर कोई व्यक्ति वाहन चलाते हुए पकड़ा गया, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषियों के लाइसेंस रद्द करने की जानकारी संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण को भी भेज दी गई है।
जिन आरोपियों ने अदालत में हाजिरी नहीं दी, उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए जाएंगे। इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से आदेश की सूचना भेजी जा चुकी है। अदालत के इस सख्त फैसले से यह संदेश साफ़ है कि यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
इन व्यक्तियों पर कोर्ट ने लगाया इतना जुर्माना
उल्लेखनीय है कि मंडी शहर के टारना निवासी रोहित अरोड़ा पर न्यायालय ने 101 चालानों के लिए 3,02,100 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, 47 चालानों के लिए प्रशांत चंदेल को 1,21,800 रुपये, 47 चालानों के लिए सुशील को 1,16,100 रुपये, 37 चालानों के लिए रजत उपाध्याय को 73,850 रुपये, 35 चालानों के लिए सुमित शर्मा को 57,200 रुपये, 36 चालानों के लिए फारूक हसन को 44,200 रुपये, 24 चालानों के लिए प्रदीप को 42,200 रुपये और 13 चालानों के लिए जुबेर अहमद को 9,200 रुपये का जुर्माना लगाया गया।











