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Himachal Liquor Price Hike: हिमाचल प्रदेश में शराब के दामों में भारी इजाफा,अंग्रेजी ब्रांड 100 रुपये तक हुए महंगे,नई रेट लिस्ट जारी

Himachal Excise Policy 2026: हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति 2026-27 लागू कर दी है, जिसके तहत अंग्रेजी शराब की कीमतों में 100 रुपये तक का इजाफा हुआ है। शिमला, सोलन और मनाली जैसे पर्यटन स्थलों पर अब शराब खरीदना महंगा पड़ेगा।
Himachal Liquor Price Hike: हिमाचल प्रदेश में शराब के दामों में भारी इजाफा,अंग्रेजी ब्रांड 100 रुपये तक हुए महंगे,नई रेट लिस्ट जारी

Himachal Liquor Price Hike: हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति के तहत शराब की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। राज्य के कर एवं आबकारी विभाग द्वारा जारी नई दरों के अनुसार, अंग्रेजी शराब की बोतलों पर 100 रुपये तक की वृद्धि की गई है। इस फैसले का सीधा असर न केवल स्थानीय निवासियों पर पड़ेगा, बल्कि पहाड़ों की सैर पर आने वाले देशभर के पर्यटकों की जेब भी अब और ढीली होगी।

विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रीमियम ब्रांड्स की कीमतों में सबसे ज्यादा उछाल देखा गया है। हालांकि, विभाग ने स्पष्ट किया है कि रेगुलर ब्रांड्स के दामों में बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं की गई है; इनमें औसतन 10 से 30 रुपये तक की वृद्धि हुई है। प्रशासन ने इस बार शराब ठेकों की ऑनलाइन नीलामी पिछले साल के बेस प्राइस से 10 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ की है।

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गौरतलब है कि हिमाचल सरकार ने साल 2026-27 में भी एमआरपी (MRP)की व्यवस्था को ही बरकरार रखा है। इससे पहले साल 2024-25 में सरकार ने पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) प्रणाली लागू की थी, जिसे 2025-26 में वापस लेकर पुनः अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) व्यवस्था लागू कर दी गई थी।

प्रमुख ब्रांड्स के नए और पुराने दामों का तुलनात्मक विवरण:

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शराब का ब्रांड पुराने रेट (2025) नए रेट (2026)
वैट 69 (Vat 69) 1400 1505
100 पाईपर (100 Pipers) 1600 1655
ऑल सीजन (All Seasons) 725 755
रॉयल स्टैग (Royal Stag) 750 770
रॉयल चैलेंज (Royal Challenge) 725 750
ब्लेंडर प्राइड (Blenders Pride) 1015 1040
8 PM प्रीमियम ब्लैक 715 730
ऑफिसर च्वाइस (OC) 535 545

ओवरचार्जिंग रोकने के लिए सख्त निर्देश
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और अवैध वसूली को रोकने के लिए विभाग ने कड़े नियम लागू किए हैं। अब प्रदेश के सभी शराब ठेकों पर प्रत्येक ब्रांड की रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा। विभाग ने यह भी आदेश दिया है कि रेट लिस्ट के साथ ही संबंधित क्षेत्र के कर एवं आबकारी निरीक्षक (Excise Inspector) का मोबाइल नंबर भी प्रदर्शित किया जाए।

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यदि कोई शराब विक्रेता एमआरपी से अधिक दाम वसूलता है, तो ग्राहक सीधे सूची में दिए गए नंबर पर अधिकारी से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले शराब कारोबारियों के खिलाफ विभाग ने सख्त दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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