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व्हॉट्सऐप, फेसबुक की अर्ज़ी पर केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने मोबाइल पर वैक्‍सीन लगवाने वाली डॉयलर ट्यून पर केंद्र को लगाई फटकार

प्रजासत्ता नेशनल डेस्क|
नए आईटी नियम 2021 मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हॉट्सऐप और फेसबुक की याचिका पर नोटिस जारी किया है| याचिका में कहा गया है कि आईटी नियम 2021 के तहत “ट्रेसेबिलिटी” क्लॉज असंवैधानिक है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन है| चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है| अब दिल्ली हाई कोर्ट 22 अक्तूबर को मामले में सुनवाई करेगा|

नए आईटी नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मैसेज का पता लगाना और सूचना के स्रोत की पहचान करना जरूरी है| सोशल मीडिया ने इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया है और असंवैधानिक बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी है|

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बता दें कि इससे पहले आईटी नियम 2021 के खिलाफ समाचार पत्र प्रकाशकों ने देश की कई अदालतों में याचिका दाखिल की थी| उन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट आचार संहिता के पालन से संबंधित डिजिटल मीडिया के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के खंड 9 (1) और 9 (3) पर रोक लगा दी थी|

नए आईटी नियम 2021 की घोषणा 25 फरवरी को केंद्र सरकार ने की थी| इसमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स के लिए 25 मई तक नियमों का अनुपालन करना जरूरी था| इसी के तहत सभी कंपनियों को भारत में शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया था|

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