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उपमंडल सलूणी में अगले आदेश तक जारी रहेगी धारा 144

Published on: 23 June 2023
धारा 144

चंबा।
चंबा जिला के सलूणी में मनोहर हत्याकांड के बाद हुए विरोध प्रदर्शन और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए लगाई गई धारा 144 आगामी अदेशों तक जारी रहेगी।

शुक्रवार को ज़िला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1993 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपमंडल सलूणी के तहत 15 जून को जारी आदेश की निरंतरता में धारा 144 के प्रावधानों को जारी रखने के आदेश जारी किए हैं ।

ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने और जान-माल की सुरक्षा को लेकर सूचित किए जाने पर उपमंडल सलूणी में अगले आदेश तक धारा 144 के प्रावधान लागू रहेंगे ।

बता दें कि चंबा में मनोहर हत्याकांड के बाद भाजपा हिंदू संगठनों, के अलावा देवभूमि सवर्ण मोर्चा, एवं देवभूमि पार्टी ने विरोध जताने के लिए भीड़ जरूर इकट्ठा की लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से उन्हें आगे बढ़ने नही दिया गया।

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