Google News Preferred Source
साइड स्क्रोल मेनू

हमीरपुर: चरस रखने के दोषी को तीन साल के कारावास की सजा

Himachal News, कारावास, Mandi News, Una News, Sirmour News, Hamirpur News , Solan News

हमीरपुर।
हमीरपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध होने पर चरस रखने वाले दोषी को वीरवार को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना राशि का भी भुगतान करना होगा।

जानकारी अनुसार अगस्त में एक व्यक्ति से पुलिस ने चरस बरामद की गई थी। दोषी सुखदेव निवासी गांव बुगधार, डाकघर चबूतरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने यह सजा सुनाई है।

जिला न्यायवादी केडी शर्मा के अनुसार, 29 अगस्त, 2020 को जब थाना सुजानपुर के एएसआइ मदन लाल अन्य कर्मियों के साथ बुगधार कोटेश्वर महादेव मंदिर के बाहर सड़क पर गश्त कर रहे थे तो उस दौरान उपरोक्त व्यक्ति पुलिस को देखकर घबरा गया। शक होने पर जब पुलिस ने व्यक्ति को रोका तो वह धोती से कुछ वस्तु निकालकर नीचे फेंकने लगा।

इसे भी पढ़ें:  हमीरपुर: प्लानिंग एरिया में टीसीपी की अनुमति के बगैर न करें विकासात्मक गतिविधि

पुलिस ने उसे काबू किया और उसके पास से एक प्लास्टिक के लिफाफे को कब्जे में लेकर जब पुलिस ने प्लास्टिक के लिफाफे को खोलकर देखा तो लिफाफे के भीतर से 108 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर थाना सुजानपुर ने दोषी उपरोक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा में सरकार की ओर से 12 गवाह पेश किए गए। जुर्म साबित होने के बाद व्यक्ति को यह सजा सुनाई गई है।

संस्थापक, प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया प्रजासत्ता पाठकों और शुभचिंतको के स्वैच्छिक सहयोग से हर उस मुद्दे को बिना पक्षपात के उठाने की कोशिश करता है, जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया नज़रंदाज़ करती रही है। पिछलें 9 वर्षों से प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया संस्थान ने लोगों के बीच में अपनी अलग छाप बनाने का काम किया है।

Join WhatsApp

Join Now

Leave a Comment