Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यों को गति देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब पंचायतों की लापरवाही या देरी विकास कार्यों में बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि सरकार ने बीडीओ (खंड विकास अधिकारी) को सीधे निर्माण कार्य शुरू करने की शक्ति प्रदान कर दी है।
सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई पंचायत एक महीने के भीतर स्वीकृत विकास कार्यों की शुरुआत नहीं करती, तो बीडीओ अपने स्तर पर निर्माण कार्य शुरू करवा सकते हैं। पंचायती राज अधिनियम के नियम 93(3) के तहत बीडीओ अपने विभाग के जूनियर इंजीनियर (जेई) और असिस्टेंट इंजीनियर की मदद से यह कार्य सुनिश्चित करेंगे।
तेजी से पूरे होंगे ग्रामीण विकास कार्य
राज्य सरकार की इस नई पहल से पंचायतों में वर्षों से रुके हुए विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी। अक्सर देखा गया है कि राजनीतिक मतभेदों या अन्य कारणों से पंचायत स्तर पर योजनाएं अधर में लटक जाती हैं। अब इस निर्णय से इन बाधाओं को दूर किया जा सकेगा और जनता को समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने इस एक महीने की समयसीमा को और कम करने के भी निर्देश दिए हैं, जिससे विकास कार्य और तेजी से पूरे किए जा सकें। सरकार का मानना है कि इस कदम से पंचायतों में राजनीतिक विवादों या आपसी टकराव के कारण लंबित पड़े कार्यों की संख्या में कमी आएगी और अप्रयुक्त धनराशि का सही उपयोग हो सकेगा।
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